कर्मचारी पेंशन योजना की जानकारी। पात्रता, फायदे, गणना और आवेदन प्रक्रिया |

बहुत कम EPF अंशधारक जानते हैं | की EPF के अन्दर ही EPS (Employee Pension Scheme) की व्यवस्था की गई है | अधिकतर EPF अंशधारक अपना कर्मचारी पेंशन योजना के तहत जमा हुआ पैसा EPF निकालते समय ही निकाल लेते हैं | लेकिन हाल ही में सरकार ने इस योजना को थोडा और व्यावहारिक बनाने के लिए इस स्कीम के तहत दी जाने वाली कम से कम पेंशन राशि को बढ़ा दिया है |

अब EPS के तहत EPF अंशधारको को कम से कम 1000 रूपये प्रति माह की दर से पेंशन मिलेगी | जो इससे पहले सिर्फ 500 रूपये थी | आज हम कर्मचारी पेंशन योजना पर विस्तृत तौर पर वार्तालाप करेंगे |

EPS के तहत पेंशन किन- किन को मिलेगी

सभी संगठित क्षेत्रो से जुड़े हुए लोग यदि उनकी EPF में सहभागिता अर्थात यदि वे हर महीने अपने वेतन से EPF में contribute करते हैं तो यह EPS उन लोगो के लिए है | भारतवर्ष में लगभग 5.5 करोड़ से भी अधिक EPF अंशधारक हैं जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं |

EPF अंशधारक की EPS के तहत कितनी राशि कटती है

हालाँकि EPF में कर्मचारी की Basic Salary का 12% जमा होता है | और इतनी ही राशि नियोक्ता अर्थात Employer को भी कर्मचारी अर्थात Employee के EPF खाते में जमा करानी पड़ती है | नियोक्ता द्वारा जमा किया गया 12% में से 8.33 % EPS में जमा हो जाता है | जो अधिक से अधिक 1250 रूपये हो सकता है |

 Employee (कर्मचारी)Employer (नियोक्ता)
EPF (Employee Provident Fund)12% of Basic Salary3.67% of Basic Salary
EPS (Employee Pension Scheme)08.33% of Basic Salary
EDLIS (Employee Deposit Linked Insurance00.5%
EPF Administrative Charges01.1%
Administrative charges on EDLIS00.01%

EPS पेंशन के लिए कितने सालों की सर्विस चाहिए

यदि किसी EPF अंशधारक को काम करते हुए और EPF भरते हुए 10 साल से अधिक हो गए हैं | तो उस कर्मचारी को 58 साल के बाद Pension मिलेगी | और यदि कर्मचारी काम पर नहीं है अर्थात बेरोजगार है तो वह इस Scheme का लाभ 50 वर्षो के बाद भी ले सकता है | कोई भी EPF अंशधारक 50 साल पूरा कर लेने के बाद ही इस Pension Scheme का Certificate लेने के लिए अधिकृत होगा | और इसी प्रमाण पत्र के आधार पर अंशधारक को Pension दी जाएगी |

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने के लिए न्यूनतम समय सीमा 10 साल तय की गई है | यदि किसी EPF अंशधारक को EPF भरते हुए 10 साल से कम होते हैं | तो वह Pension पाने के लिए अयोग्य माना जायेगा जबकि EPS के तहत जमा हुआ पैसा EPF अंशधारक को लौटा दिया जायेगा |

योजना के तहत पेंशन कैसे मिलेगी

  • यदि किसी EPF अंशधारक की उम्र 58 साल हो गई हो और उसने कम से कम 10 वर्षो तक EPF भरा हो तो उस व्यक्ति को EPFO द्वारा मासिक पेंशन दी जाएगी | अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, और चाहता है की मैं 58 साल के बाद भी काम करूँ तो वह यह कर सकता है और साथ में Pension भी ले सकता है, लेकिन आगे के लिए उसका EPS के लिए Contribution मान्य नहीं होगा |
  • यदि किसी अंशधारक ने 9.5 साल तक EPS भरा हुआ है और अब उसकी उम्र 50 साल हो गई है | लेकिन अभी उसके पास कोई काम धंधा नहीं है अर्थात बेरोजगार है तो वह व्यक्ति भी EPS के तहत Pension पाने के लिए अधिकृत हो जायेगा |
  • यदि किसी EPF अंशधारक की काम करने के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो इस Scheme के तहत पेंशन उसके पति/पत्नी को दी जाएगी | यदि EPF अंशधारक की पति/पत्नी नहीं है तो Pension नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी | यदि को नामांकित व्यक्ति नहीं है तो Pension मृतक के पिता को दी जाएगी, और पिता की मृत्यु के बाद माता को दी जाएगी | इसमें मृतक को कम से कम 1 महिना EPF भरते हुए होना चाहिए |
  • यदि EPF अंशधारक को काम करते करते कोई स्थायी विकलांगता हो जाती है, जिससे वह कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाता है तो वह Pension पाने के लिए अधिकृत होगा |

EPS (Employee Pension Scheme)के लिए दावा कैसे करें |

यदि आपकी उम्र 58 साल हो गई है और आपने अपने बैंक का सारा विवरण EPFO को पहले से दिया हुआ है | तो आपके खाते में हर महीने EPFO की तरफ से EPS के अंतर्गत आपकी Pension आ जाएगी | लेकिन यदि आप 50 साल की उम्र में बेरोजगार हो गए हैं और Pension पाना चाहते हैं तो आपको Form 10 D भरके EPFO में जमा कराना पड़ेगा |

और यदि आपको काम किये हुए और EPF भरते हुए 10 साल से कम हुए हैं | तब आप  इस Scheme के तहत दिए जाने वाले पेंशन प्रमाण पत्र के लिए अयोग्य माने जायेंगे और आप अपना EPS (Employee Pension Scheme) के अंतर्गत जमा हुई राशि को Form 10-C भरकर निकाल सकते हैं |
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कर्मचारी पेंशन योजना की विशेषताएँ

  • EPS की जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होता | अर्थात EPS Contribution पर किसी प्रकार का ब्याज सदस्य को नहीं दिया जायेगा |
  • छह महीने से कम काम करने वाले कर्मचारी इस योजना के लिए अयोग्य माने जायेंगे | और छह महीने से ज्यादा और एक साल से कम काम करने वाले कर्मचारियों का कार्यकाल 1 साल माना जायेगा | उदाहरणार्थ : यदि किसी व्यक्ति को काम करते हुए और EPS भरते हुए 10 साल 5 महीने हो गए हों और उसने नौकरी छोड़ दी हो तो इस स्कीम के अंतर्गत उसका कार्यकाल 10 वर्षो का ही माना जायेगा | इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति ने 10 साल 7 महीने काम किया हो तो उसका कार्यकाल 11 वर्ष माना जायेगा |
  • पेंसनार्थी को पेंसन जिन्दगी भर मिलेगी पेंसनार्थी की मृत्यु के बाद यह पेंशन उसके पति/पत्नी और दो बच्चो जिनकी उम्र 25 साल से कम हो को मिलेगी |
  • वो कर्मचारी जिन्हें काम करते और EPF भरते कम से कम 5 साल हो गए हों वही लोग 58 साल के बाद, यदि कर्मचारी बेरोजगार है तो 50 साल के बाद पेंशन पाने के लिए अधिकृत होगा |
  • कोई भी कर्मचारी एक से अधिक Pension पाने के लिए अधिकृत नहीं होगा |
  • जो भी कर्मचारी EPF का सदस्य है वह स्वत ही EPS का भी सदस्य बन जाता है |
  • सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले पेंशन के लिए दावा करना होगा |

EPS के तहत पेंशन की गणना कैसे की जाती है

इस स्कीम के तहत पेंशन की गणना करने हेतु निम्न नियम लागू होने का प्रावधान है |

  • ईपीएस की कैलकुलेशन पेंशन योग्य वेतन से अभिप्राय उस अमाउंट से है जो सदस्य ईपीएस में कंट्रीब्यूट करता है जिसकी सालाना अधिकतम सीमा 1 सितम्बर 2014 से  रूपये 15000 है, जो उससे पहले रूपये 6500 थी |
  • कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के अंतिम पांच साल अर्थात 60 महीनो के वेतन से औसत वेतन निकाले जाने का प्रावधान है  | जो पहले एक साल अर्थात 12 महीने था | पेंशन की गणना निम्न सूत्र के हिसाब से की जाती है | पेंशन = पेंशन प्राप्त करने योग्य वेतन * (गुणा) काम किये हुए वर्ष/70.

उदाहरणार्थ: माना A की पेंशन प्राप्त करने योग्य वेतन 8000 है | और A ने 15 वर्ष तक EPS जमा किया है | अब जो A को पेंशन मिलेगी वो इस प्रकार होगी लेकिन ध्यान रहे यह गणना नवम्बर 1995 के बाद लागू है |

पेंसन = 8000*15/70

Pension = 1714.286

दूसरा उदहारण: माना B एक कर्मचारी है जिसका औसत वेतन 18000 रूपये प्रति महीने है, और जो जुलाई 2015 से जुलाई 2030 अर्थात पन्द्रह सालों तक EPS जमा करेगा तो B की पेंशन की गणना निम्न नियमों पर आधारित होगी |

चूँकि EPS rule के मुताबिक सालाना अधिकतम पेंशन योग्य अमाउंट रूपये 15000 या महीने में 1250 है, इसलिए इस स्थिति में अधिकतम सीमा 15000 रूपये को ही पेंशन प्राप्त करने योग्य वेतन माना जायेगा और B की पेंशन कुछ इस प्रकार से होगी |

पेंशन की गणना : 15000*15/70 

पेंशन: 3214.286

कर्मचारी पेंशन योजना के फायदे (Benefits of EPS in hindi) :

  • कोई भी कर्मचारी जिसने कम से कम 10 वर्षो तक काम किया हो और EPF भरा हो इस स्कीम का लाभ उठा सकता है |
  • पेंशन 58 साल की उम्र में चाहे व्यक्ति काम पर हो या बेरोजगार हो दोनों स्तिथि में पेंशन दी जाएगी |
  • यदि व्यक्ति बेरोजगार हो तो 58 साल से पहले 50 साल के बाद भी व्यक्ति पेंशन का लाभ उठा सकता है लेकिन इसके लिए पेंशन की दर कुछ कम होगी |
  • किसी कर्मचारी जो EPF का सदस्य है के स्थायी विकलांगता पर भी पेंशन दी जाएगी | और पेंशन की मात्रा बढती जाएगी |
  • इस योजना (Employee Pension Scheme) में पेंसिनार्थी अपनी मृत्यु होने के बाद किसे पेंशन मिले इसके लिए किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है |

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