FSSAI License के लिए Online कैसे Apply करें |

FSSAI ने Food Licensing and Registration System (FLRS) नामक एक ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत की है ताकि खाद्य सामग्रियों से जुड़े उद्यमी FSSAI License के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें | इस Food Licensing and Registration System का उपयोग FSSAI के पांच Regional offices जो की उत्तरी क्षेत्र के लिए नई दिल्ली में, पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रो के लिए गुवाहटी में, पश्चिमी क्षेत्रों के लिए मुंबई में एवं दक्षिणी क्षेत्रों के लिए केरल और चेन्नई में है |

इनके द्वारा Food Business Operators (FBO) को लाइसेंस एवं पंजीकरण जारी करने के लिए किया जाता है |  FLRS खाद्य से जुड़े उद्यमियों को उनकी बिज़नेस लोकेशन और खाद्य सम्बन्धी जिस प्रकार की प्रक्रिया उद्यमी द्वारा की जाती है उनके आधार पर Eligibility Check करने का विकल्प प्रदान करता है | इसके अलावा Food Licensing and Registration System उद्यमियों को ऑटोमेटिक अलर्ट भी SMS या Email के माध्यम से भेजता है | ताकि उद्यमी अपना Registration एवं License समय रहते Renew करवा सके |

FSSAI License के लिए Apply करने से पहले FSSAI द्वारा उद्यमी के परिसर की पहचान करके Eligibility Check की जाती है की उद्यमी किस श्रेणी के अंतर्गत FSSAI License के लिए Apply करेगा | Eligibility check करने के लिए बिज़नेस के प्रकार, बिज़नेस की लोकेशन, Installed Capacity इत्यादि का अवलोकन किया जाता है |

FSSAI Categories for License and registration:

1. Central Licensing:

इस श्रेणी के अंतर्गत Eligible FBO खाद्य आयात करने वाले उद्यमी, Manufactures, केंद्र सरकार की एजेंसी में Food Operators, बंदरगाह, एअरपोर्ट से जुड़े FBO को Central Authority से License लेने की आवश्यकता होती है |  इस श्रेणी के अंतर्गत FSSAI License ले चूका उद्यमी यदि उसे लगता है की लाइसेंस में किसी प्रकार की कोई त्रुटी रह गई है तो वह सुधार अर्थात Modification के लिए Online Apply कर सकता है |

इसी तरह से License कहीं गुम हो जाने पर उसकी Duplicate प्रति एवं License की वैधता को बढ़ाने अर्थात Renewal के लिए भी Online Apply कर सकता है |  FSSAI Central License को उद्यमियों को FSSAI Regional Offices द्वारा जारी किया जाता है | Central Licensing की eligibility check करने के लिए यहाँ क्लिक करें |

आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट यहाँ क्लिक करके देखी जा सकती है |

जहाँ तक FSSAI Central Licensing के शुल्क का सवाल है वर्तमान में जो विभिन्न कार्यों के लिए FSSAI ने Central Licensing के लिए शुल्क निर्धारित किया है उसका विवरण निम्नवत है |

  • नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए सालाना तौर पर रूपये 7500 का शुल्क निर्धारित किया गया है |
  • लाइसेंस को Renew कराने के लिए भी FSSAI द्वारा सालाना शुल्क रूपये 7500 निर्धारित किया गया है |
  • लाइसेंस में सुधार करने हेतु भी शुल्क के रूप में रूपये 7500 देने होंगे |
  • Duplicate License के लिए उस समय जो भी Application Fee होगी उसका 10% शुल्क के रूप में देना होगा | उदाहरणार्थ: जैसा की हमने बताया वर्तमान में Application Fee 7500 रूपये है | अब यदि वर्तमान में यदि किसी उद्यमी द्वारा Duplicate License जो की एक वर्ष के लिए वैध था के लिए Apply किया जाता है तो उद्यमी को शुल्क के रूप में 750 रूपये देने होंगे जो की 7500 का 10% है |

यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है की लाइसेंस अधिक से अधिक पांच वर्षो के लिए जारी किया जा सकता है |

2. State Licensing:

इस श्रेणी के अंतर्गत Eligible Food Business Operators में छोटे Manufacturer, खाद्य का भंडारण सम्बन्धी बिज़नेस, खाद्य सम्बन्धी ट्रांसपोर्ट बिज़नेस, खाद्य उत्पादों के फुटकर विक्रेता, खाद्य उत्पादों से जुड़े मार्केटर एवं खाद्य उत्पादों के डिस्ट्रीब्यूटर इत्यादि आते हैं |  State License की श्रेणी में भी लाइसेंस ले चूका उद्यमी त्रुटी होने पर सुधार के लिए दुबारा आवेदन कर सकता है | इसके अलावा लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने पर Renewal एवं लाइसेंस गम हो जाने पर डुप्लीकेट प्रति के लिए भी आवेदन किया जा सकता है | State License हर राज्य में स्थित राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाते हैं |

State licensing की Eligibility Check करने के लिए यहाँ क्लिक करें |

आवश्यक Documents की लिस्ट यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हैं |

FSSAI State License के लिए शुल्क का निर्धारण Production Capacity एवं बिज़नेस के प्रकार के आधार पर किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है |

Manufacturer/Miller प्रति वर्ष के आधार पर शुल्क रूपये में |
1 MT से अधिक Production5000
प्रतिदिन 10001 से 50000 लीटर दूध या एक साल में 501MT से 2500 MT दूध एवं दूध से निर्मित ठोस पदार्थों का उत्पादन  |
1 MT से कम प्रोडक्शन वाली इकाई3000
प्रतिदिन 501 से 10000 लीटर दूध या एक साल में 2.5MT से 500 MT दूध एवं दूध से निर्मित ठोस पदार्थों का उत्पादन  |
4 star तक वाले होटल5000
सभी Food Service Providers जैसे रेस्टोरेंट, बोर्डिंग हाउस, क्लब, स्कूल कॉलेज ऑफिस की कैंटीन, Caters, Banquet Halls जो ग्राहकों के लिए खाद्य का भी प्रबंध करती हैं | खाद्य विक्रेता जैसे डब्बावाला एवं अन्य FOB |2000
  • Renewal Fee उद्यमी द्वारा चयन किये जाने वाले लाइसेंस की समयावधि पर निर्भर करेगी |
  • लाइसेंस में सुधार करने का शुल्क उद्यमी की eligibility के आधार पर एक साल की Application Fee के बराबर निर्धारित किया गया है |
  • Duplicate License के लिए Application Fee का 10% शुल्क देय होगा |

How to apply for FFSAI License online:

FSSAI License के लिए Apply करने के लिए सर्वप्रथम उद्यमी को अपनी Eligibility Check करनी होती है की वह FSSAI की किस श्रेणी में लाइसेंस लेने के लिए Eligible है |
Eligibility Check  करने के बाद उद्यमी को Central Licensing, State Licensing, Registration में से किसी एक का चुनाव करके Sign Up process complete करना होता है |
Sign up process इस User Registration नामक लिंक के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है | इस  लिंक पर क्लिक करके कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई देगी |

FSSAI- user registration-form
FSSAI-Log in Form
  • व्यक्ति को चाहिए की वह इसमें अपना Username , Password और Captcha Code प्रविष्ट करके Sign In पर क्लिक करे |
  • Portal में प्रविष्ट होने के बाद उद्यमी अपनी Eligibility के मुताबिक श्रेणी का चयन करके Application Form भर सकता है अगर उस वक्त उसके पास आवश्यक दस्तावेज इत्यादि तैयार नहीं है तो वह पोर्टल में अधूरी Details भरकर Save भी कर सकता है | और बाद में अपनी सुविधा अनुसार Log in करके सभी Details भरकर एवं जरुरी दस्तावेज संग्लग्न करके Apply कर सकता है |

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जब तक उद्यमी का FSSAI License विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है तब तक उद्यमी अपनी Application की स्तिथि ऑनलाइन पता कर सकता है | इसके अलावा जब भी उद्यमी को लाइसेंस को Renew, Modification इत्यादि की आवश्यकता हो तो वह FSSAI Food Licensing के ऑफिसियल पोर्टल पर Log in करके इस प्रक्रिया को अंजाम दे सकता है |

FSSAI License एवं Registration  सम्बन्धी किसी भी प्रकार के सवाल जवाब के लिए इनके Help Desk Number 1800112100 पर कॉल किया जा सकता है लेकिन यह सुविधा केवल 9:30 AM से 6:00PM तक है | इसके अलावा licensing @fssai.gov.in पर इ मेल भी की जा सकती है |

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