जानिये जीएसटी में क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा |

काफी समय से प्रचलित एवं चर्चाओं में रहा ”वस्तु एवं सेवा कर  ” यानिकी GST आखिर 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हो गया है हालांकि कर विशेषज्ञों एवं अर्थ शास्त्रियों द्वारा इसे देश की कर प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार कहा जा रहा है लेकिन आम आदमी यह जानने की ओर उत्सुक एवं लालायित है की उसकी कमाई, पैसे, बचत, जीवन में इस नई कर प्रणाली अर्थात Goods and Service tax का क्या प्रभाव पड़ेगा |

अर्थात कहने का आशय यह है की आम मनुष्य यह जानना चाहता है की इस नई कर प्रणाली के तहत कौन से उत्पाद और सेवाएँ महंगी एवं सस्ती हो सकती हैं | हालांकि यह तो वास्तविकता में कौन सी वस्तु या सेवा सस्ती हुई या महंगी बीतते वक्त के साथ पता चलेगा लेकिन उत्पादों एवं सेवाओं पर  मौजूदा जीएसटी की दर को देखते हुए थोडा बहुत अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है की कौन सी सेवा या उत्पाद सस्ती होगी और कौन से सेवा और उत्पाद महंगी |

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  • सोना एवं अन्य कीमती धातू: जीएसटी परिषद द्वारा कीमती धातू सोने, चांदी, हीरे इत्यादि पर कर की दर 3% निर्धारित की गई है जबकि जीएसटी से पहले सोने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर की दर 1% एवं कई राज्यों में VAT 1% लागू था | अब चूँकि यह दर 3% कर दी गई है इसलिए सोने, चांदी इत्यादि महंगे हो सकते हैं |
  • बीमा : स्वास्थ्य बीमा हो, कार का बीमा हो या फिर अन्य कोई टर्म Insurance इन सभी पर आने वाले समय में प्रीमियम बढ़ सकता है अर्थात ये बीमे महंगे हो सकते हैं क्योंकि पहले बीमे पर लगने वाले कर की दर 15% थी जो अब बढ़कर 18% हो गई है |
  • बैंकिंग सेवाएँ: जीएसटी से पहले की यदि हम बात करें तो बैंकों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर 15% का सर्विस चार्ज लगता था जो जीएसटी के आने से 18% हो गया है इसलिए कहा यह जा सकता है की बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ महंगी हो सकती है | यह एक ऐसा करक है जिससे देश के लगभग 99% लोग प्रभावित होंगे क्योंकि अब सभी लोगों के किसी न किसी बैंक में खाते अवश्य हैं |
  • होटल बुकिंग: होटल बुकिंग महंगी होगी या सस्ती वह इस बात पर निर्भर करेगा की होटल बुक करने वाले कितने का रूम बुक किया है जैसे यदि रूम tariff 1000 से कम है तो वह कर मुक्त होगा | और यदि रूम tariff 1000-2500 तक है तो इस पर 12% कर देय होगा और यदि रूम tariff 2500-5000 है तो 18% और 5000 से अधिक पर 28% की दर से जीएसटी लागू होगा |
  • बाहर का खाना: बाहर का खाना महंगा होगा या सस्ता यह भी इस बात पर निर्भर करेगा की व्यक्ति किस प्रकार के होटल एवं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है क्योंकि अलग अलग प्रकार के रेस्टोरेंट के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब निर्धारित किये गए हैं |
  • जैसे यदि व्यक्ति कोई ऐसे होटल में जाता है जिसका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो उसे केवल 5% Tax देना होगा |
  • इसके अलावा जिन रेस्टोरेंट में एसी नहीं है उनमें खाने के बिल पर 12% GST लगेगा | एसी रेस्टोरेंट जिनके पास शराब का भी लाइसेंस हो में 18% GST एवं पांच सितारा होटलों में 28% GST लागू होगा | इसलिए यह कहा जा सकता है की मेट्रो शहरों में बाहर खाना महंगा पड़ सकता है क्योंकि इन शहरों में अधिकतर ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ एसी इत्यादि लगे ही होते हैं |
  • टेलीफोन बिल: जीएसटी के लागू होने के बाद मोबाइल के बिल में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है क्योंकि जहाँ पहले मोबाइल कंपनियों द्वारा 15% सर्विस टैक्स वसूला जाता था वही अब इसे 18% कर दिया गया है |
  • सिनेमा : जीएसटी लागू होने से पहले सिनेमा पर सर्विस टैक्स एवं राज्यों द्वारा अलग से मनोरंजन कर लगाया जाता था जो कई राज्यों में 30-50% तक था | अब जीएसटी के आने से सिनेमा पर 28% कर लगेगा इसलिए कहा यह जा सकता है की जिन राज्यों में पहले 50% तक टैक्स सिनेमा देखने वालों को देना पड़ता था अब उन्हें यह सस्ते में देखने को मिलेगा |
  • दवाइयां: जहाँ पहले दवाइयां जैसे मलेरिया, HIV, TB इत्यादि बीमारियों को ठीक करने वाली कर से मुक्त थी हालांकि कुछ राज्यों द्वारा 5% की दर से कर लगाया जा रहा था लेकिन जीएसटी के आने से फार्मूलेशन पर 12% एवं active pharmaceutical ingredients पर 18% तक कर लगाने का प्रावधान किया गया है |
  • Cab Booking: लोगों को कैब से यात्रा करना थोडा किंचित मात्र सस्ता पड़ सकता है जहाँ जीएसटी के आने से पहले कैब ऑपरेटर द्वारा 6% की दर से कर वसूला जा रहा था वही जीएसटी के अंतर्गत इसे 5% कर दिया गया है |
  • तम्बाकू उत्पाद: तम्बाकू एवं तम्बाकू से उत्पादित उत्पाद काफी महंगे होंगे सिगरेट चाहे फ़िल्टर हो या सामान्य जो 65mm से बड़ी न हो पर प्रत्येक 1000 sticks पर रूपये 1591 एवं 5% Cess | प्रत्येक 1000 सिगार पर रूपये 4170 या 21% कर जो भी अधिक हो लगाया जायेगा | इसके अलावा ब्रांडेड गुटखा 72% Cess जबकि पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान के मिश्रण पर 290 प्रतिशत कर का प्रावधान है |
  • मोटर साइकिल एवं कार : 350 सीसी इंजन क्षमता से अधिक मोटरसाइकिल पर जीएसटी के आ जाने के बाद 31 फीसदी (GST+Extra Cess) कर लगेगा यह कर निजी विमानों और लक्जरी नौकाओं पर लगने वाले कर के समान है। इसलिए इस श्रेणी में आने वाली मोटर साइकिल भी महंगी हो सकती हैं | सभी प्रकार की कार luxury श्रेणी में आती हैं इसलिए इन पर भी अधिकतम GST Slab 28% के आधार पर कर लगेगा | इसके अलावा कार के साइज़ के आधार पर अतिरिक्त उपकर लगेगा इसलिए कहा जा सकता है की कार इत्यादि वाहन खरीदना भी जीएसटी कर प्रणाली में महंगा हो सकता है |
  • हवाई यात्रा: ऐसे लोग जो इकॉनमी क्लास से यात्रा करते हैं उन्हें हवाई यात्रा करना थोडा सस्ता पड़ सकता है क्योंकि इकॉनमी क्लास की यात्रा पर कर दर को 6% से 5% निर्धारित कर दिया गया है | इसके अलावा बिज़नेस क्लास में यात्रा करना थोडा सा महंगा हो सकता है क्योंकि इसमें कर की दर को 9% की जगह 12% कर दिया गया है |
  • कोयला: देश में बिजली उत्पादन सस्ता हो सकता है क्योंकि जहाँ पहले कोयले पर 69% कर लगता था अब इसे 5% कर दिया गया है |
  • पार्क एवं मैच देखना: मैच देखना, थीम पार्क इत्यादि जाना महंगा हो सकता है क्योंकि जीएसटी कर प्रणाली के अंतर्गत इन पर भी 28% कर देय होगा |
  • रेलवे: हालांकि बिना एसी की ट्रेनों में यात्रा करना एवं स्थानीय रेलों में यात्रा करना कर से मुक्त है अर्थात इन पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा लेकिन AC Train में यात्रा करना थोडा सा महंगा हो सकता है क्योंकि जहाँ पहले इस पर लगने वाला कर 5% था अब 5% हो गया है |
  • रखरखाव प्रभार : फ्लैट के मालिक जो अब तक रखरखाव प्रभार पर 55% कर दिया करते थे जीएसटी के शासन में इसे 18% कर दिया गया है इसलिए रखरखाव प्रभार भी महंगा हो सकता है |
  • स्मार्ट फ़ोन: Goods and service tax के अंतर्गत स्मार्ट फ़ोन कुछ सस्ते हो सकते हैं क्योंकि जहाँ पहले इन पर VAT (13-15%) एवं 2% केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगता था वही अब इन पर लगने वाले कर को 12% निर्धारित कर दिया गया है |
  • सीमेंट: पैकिंग किया हुआ सीमेंट भी कुछ सस्ता हो सकता है जहाँ पहले इस पर लगने वाले कर की दर 31% तक थी GST में यह अधिकतम 28% है |
  • आयुर्वेदिक उत्पाद: आयुर्वेदिक उत्पादों पर जहाँ पहले 8-9% कर लगता था अब इसे 12% निश्चित कर दिया गया है इसलिए आयुर्वेदिक उत्पाद भी GST लागू होने से थोड़े महंगे हो सकते हैं |
  • दैनिक उपयोग की वस्तुएं:
  • घरेलू सामान जैसे चाय, कॉफ़ी, चीनी, खाद्य तेल, इत्यादि पर 5% का टैक्स लगेगा इसलिए ये वस्तुएं न तो सस्ती होंगी और न ही महंगी क्योंकि इन पर जीएसटी के आने से पहले भी इतना ही टैक्स लगता था |
  • सामान्य उपयोग में लाये जाने वाले उत्पाद जैसे बालों पर लगाने वाला तेल, नहाने वाला साबुन, कपडे धोने वाला साबुन, दांत साफ़ करने का पेस्ट इत्यादि पर 18% GST लगेगा जबकि पहले इन पर 22-24% कर लगता था इसलिए कहा जा सकता है की ये वस्तुएं भी थोड़ी सस्ती हो सकती हैं |

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