महिला उद्यम निधि, महिलाओं के लिए बिजनेस लोन |

महिला उद्यम निधि योजना शुरू करने के पीछे भारत सरकार का लक्ष्य महिलाओं में उद्यम करने की प्रवृति को प्रोत्साहित करना है | ताकि महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास बढे, और उनका घरेलु तौर पर शोषण कम हो | हालांकि आज की महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं आंकी जा सकती | क्योकि समय समय पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने कामयाबी की मिसाल कायम की है |

लेकिन India में आज भी अधिकतर महिलाओं को पूर्ण रूप से घरेलू स्वंत्रता प्राप्त नहीं है | उन्हें प्राथमिक रूप से घरेलू काम ही करने को दिए जाते हैं | व्यावसायिक मामलों में महिलाओं की हिस्सेदारी कम होती है | इसी बात के मद्देनज़र भारत सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से इस Yojana को शुरू किया है |

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Mahila Udyam Nidhi Yojana

महिला उद्यम निधि क्या है |

Mahila Udyam Nidhi Scheme Kya hai : यह एक ऐसी योजना है, जो महिला उद्यमियों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य हेतु Small Industries Development Bank of India (लघु उद्योग विकास बैंक) द्वारा शुरू की गई है | जैसा की नाम से ही स्पष्ट है यह स्कीम केवल महिला उद्यमियों हेतु है | वे महिलाएं जो अपने खुद का लघु उद्योग या अत्यंत छोटा उद्योग शुरू करना चाहती हैं | ऐसी महिलाओं को इस योजना के तहत लोन उपलब्ध कराया जायेगा | ताकि वे अपने विचार या सपने को हकीकत में बदल सकें |

योजना के तहत लोन लेने के लिए दिशानिर्देश:

इस स्कीम के तहत निम्न परिस्थतियो में लोन के लिए apply किया जा सकता है |

  • लघु उद्योग या अत्यंत छोटे उद्योग में यदि कोई महिला उद्योग लगाकर किसी वस्तु का उत्पादन, संरक्षण, प्रोद्योगिकी इत्यादि करना चाह रही हो | सड़क परिवहन ऑपरेटर सेक्टर को छोड़ के छोटे उद्योग में लगभग सारे सेक्टर इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए योग्य होंगे |
  • महिला उद्यमियों द्वारा जो छोटे उद्योग या लघु उद्योग पहले से चल रहे हों | वे महिलाएं उद्योग का विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण, उन्नयन और विविधिकरण के लिए इस योजना के अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं |
  • महिलाओं द्वारा चालित आर्थिक रूप से कमजोर लघु उद्योग एवं छोटी इकाई चाहे वह निर्माण क्षेत्र से हो या सेवा क्षेत्र से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं |
  • यदि कोई महिला किसी लघु उद्योग को बड़े अरसे से चला रही है | और उसने इस स्कीम के तहत लोन दिया था और अब चुकता कर दिया है | तो ऐसी स्थति में वह इकाई दुबारा लोन के लिए आपली कर सकती है |
  • ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले से केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चालित किसी अन्य स्कीम (राज्य निवेश सब्सिडी को छोड़कर) के तहत विशेष पूंजी सहायता का लाभ ले रहे हों | उन प्रोजेक्ट के लिए महिला उद्यम निधि के तहत लोन नहीं मिलेगा |
  • प्रोजेक्ट पर लगने वाली लागत मार्जिन मनी को मिलकर 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए | चालित उद्योग के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण, उन्नयन और विविधिकरण के लिए भी यह सीमा 10 लाख ही है |
  • सुलभ ऋण पूरी प्रोजेक्ट Cost का केवल 25% दिया जायेगा | जो अधिक से अधिक 2.5 लाख रूपये होगा | और उद्यमी को पूरी प्रोजेक्ट cost का 10% अपनी जेब से लगाना पड़ेगा |
  • Security के तौर पर काल्पनिक औज़ारो, उपकरणों, मशीनों को रखा जायेगा | हालांकि Loan लेने वक़्त 3rd पार्टी गारंटी मान्य होगी |
  • सुलभ ऋण पर किसी प्रकार की कोई जमानत सिक्यूरिटी के तौर पर बैंक द्वारा नहीं ली जाएगी | हालाँकि शेष अमाउंट पर security देनी पड़ सकती है |
  • सुलभ ऋण पर ब्याज की दर के तौर पर केवल सालाना 1% service charge loan पर देना होगा | हालाँकि शेष अमाउंट अर्थात term loan पर ब्याज की दर समय समय पर SIDBI द्वारा निर्धारित की गई दर के हिसाब से देय होगा |

इस महिला उद्यम निधि योजना के तहत लोन चुकता करने की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है |

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