पीएफ एडवांस किस काम के लिए निकाल सकते हैं, और कैसे निकालें | EPF Advance Rules.

EPF Advance Rules in Hindi : की आवश्यकता किसी कर्मचारी को अपने कार्यकाल के दौरान हो सकती है | जैसा की हम सबको विदित है की कोई भी सदस्य अपना पूरा का पूरा पीएफ तब निकाल सकता है जब उसको नौकरी छोड़े दो महीने हो गए हैं और वह दो महीने से बेरोजगार हो | लेकिन अब सवाल यह उठता है की यदि पीएफ सदस्य को उसके कार्यकाल के दौरान ही पैसों की आवश्यकता है तो क्या उसको पीएफ से पैसे निकालने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी या वह बिना छोड़े भी कुछ पैसे अपने खाते से निकाल सकता है? |

आज हम हमारे इस लेख के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे की क्या पीएफ सदस्य के पास पीएफ एडवांस इत्यादि जैसे विकल्प मौजूद रहते हैं | अपने कार्यकाल के दौरान पैसों की जरुरत पड़ने पर पीएफ सदस्य EPF Advance के माध्यम से अपने मौजूदा पीएफ खाते से Partial Withdrawal कर सकते हैं |

एडवांस पीएफ किस काम के लिए निकाल सकते हैं :

नौकरी पर रहते हुए पीएफ सदस्य विभिन्न कारणों से एडवांस पीएफ के लिए आवेदन कर सकता है | और इसके अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत होगी यह कारण, सदस्य का महीने का वेतन, उसकी हिस्सेदारी इत्यादि पर निर्भर करता है | ईपीएफ की गणना में वेतन की बात करें तो इसका अभिप्राय सदस्य को मिलने वाली टेक होम सैलरी से नहीं होता है |

बल्कि इसमें सैलरी से अभिप्राय बेसिक + डिअरनेस अलाउंस से होता है | साधारण परिस्थितियों में EPF Advance लेने के बाद इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह एडवांस पीएफ खाते में उपलब्ध पैसों से कम ही दिया जाता है जिसे बाद में स्वत: ही सेटल कर दिया जाता है |

EPF-advance-options

1. घर/फ्लैट/प्लाट खरीदने एवं निर्माण के लिए :

इस उद्देश अर्थात घर खरीदने के लिए पीएफ सदस्य अपने पीएफ खाते में मौजूद धनराशि का 90% तक Withdrawal करवा सकता है | इसमें कर्मचारी एवं नियोक्ता का कॉन्ट्रिब्यूशन एवं उस पर अर्जित ब्याज भी शामिल है | या फिर घर निर्माण या खरीदने में आने वाली पूरी लागत दोनों में से जो भी कम हो | एक सदस्य अपने पूरे कार्यकाल में केवल एक बार ही इस कारण से एडवांस पीएफ ले सकता है | इस विकल्प का लाभ लेने के लिए आपके तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा होना जरुरी है |

घर खरीदने, प्लाट खरीदने या घर का निर्माण करने के लिए दिया जाने वाला एडवांस आपकी बेसिक सैलरी का 24 गुणा हो सकता है | लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है की यदि पीएफ सदस्य घर किसी बिल्डर से खरीद रहा हो तो इस स्थिति में सदस्य का कम से कम कार्यकाल पांच वर्षों का होना चाहिए | ध्यान रहे पीएफ खाते में आपका बैलेंस कम से कम 20000 रूपये होना चाहिए | यदि आपका जीवनसाथी भी ईपीएफ सदस्य है तो तो दोनों खातों में उपलब्ध बैलेंस पात्रता के लिए माना जाएगा |

  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय द्वारा इस कारण लिया जाने वाला EPF Advance कर्मचारी के खाते में न डालकर इस राशि को किश्तों में या एकमुश्त किसी सहकारी समिति, किसी आवास योजना के अन्तरगत कोई हाउसिंग एजेंसी, प्रमोटर, बिल्डर इत्यादि के खाते में जमा किया जाता है |
  • इसके अलावा यदि एडवांस पीएफ की राशि वास्तविक लागत या खर्चे से अधिक है तो इस बढ़ी हुई राशि को EPFO को आवंटन की तारीख/प्रोजेक्ट पूरे होने की तिथि से तीस दिनों के अन्दर अन्दर वापस करना होता है |
  • यदि खाताधारक द्वारा पूरी राशि उस पर्पज के लिए खर्च नहीं की जाती है तब उसे पन्द्रह दिनों के भीतर ईपीएफओ खाते में पूरी राशि वापस करनी होगी ।

अच्छे ढंग से समझने के लिए नीचे एक सारणी दी जा रही है |

Sl No.एडवांस लेने का कारण कम से कम कॉन्ट्रिब्यूशन/सर्विस जारी किया जाने वाला एडवांस एक ही पर्पज के लिए जारी किये जाने वाले एडवांस की संख्या  
1.घर/ फ्लैट/प्लाट की खरीदारी या निर्माण3 साल (अप्रेल 2017 से पहले यह 5 वर्ष था)पीएफ बैलेंस का 90% या पूरी लागत जो भी कम हो |पूरे कार्यकाल में केवल एक बार दिया जाता है |
2.घर के नवीनीकरण इत्यादि के लिए5 सालबारह महीने की बेसिक सैलेरी और डीए या कर्मचारी का शेयर और उस पर अर्जित ब्याज या पूरी लागत जो भी कम हो |पूरे कार्यकाल में केवल एक बार |

2. आवास ऋण को चुकता करने के लिए पीएफ एडवांस

होम लोन को चुकता करने के लिए भी एडवांस पीएफ लिया जा सकता है लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है |

  • पीएफ सदस्य को कंट्रीब्यूट करते हुए कम से कम दस साल हो गए हों |
  • होम लोन को चुकता करने के लिए EPF Advance हेतु अप्लाई करने के लिए आवेदनकर्ता को लोन सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट अपने नियोक्ता या ऑनलाइन अपलोड करनी होगी |
  • इस कारण मिलने वाला पीएफ एडवांस सदस्य की मासिक वेतन के 36 गुणा हो सकता है |
  • या टोटल कॉन्ट्रिब्यूशन भी जारी किया जा सकता है |
  • या फिर ऋण का कुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी जारी किया जा सकता है |

इसके अलावा पीएफ सदस्य चाहे तो अपने पीएफ बैलेंस का इस्तेमाल अपनी होम लोन की किश्त चुकाने के लिए भी कर सकता है | योग्य सदस्य एक ऑथोराईजेशन लैटर के माध्यम से इस बात से ईपीएफओ को अवगत करा सकता है | ताकि ईपीएफओ द्वारा लोन किश्त का अमाउंट डायरेक्ट लोन अकाउंट में ट्रान्सफर किया जा सके |

यह ट्रान्सफर तब तक होता रहेगा जब तक सदस्य के पीएफ खाते में उपयुक्त पैसा हो और वह पीएफ का सदस्य बना रहे | जब सदस्य की सदस्यता ख़त्म हो जाएगी उस स्थिति में ईपीएफओ द्वारा ट्रान्सफर रोक दिया जायेगा | होम लोन को चुकता करने के लिए एडवांस पीएफ के विशेष नियमों को नीचे सारणी में दर्शाया गया है |

पीएफ एडवांस का कारण आवश्यक कार्यकाल/ कॉन्ट्रिब्यूशन स्वीकृत किया जा सकने वाला अमाउंट इसी कारण के लिए लिए जाने वाले एडवांस की संख्या
होम लोन के प्रिसिपल अमाउंट और ब्याज को चुकता करने के लिए |10 साल36 महीनों का मासिक बेसिक वेतन और डीए या कर्मचारी एवं नियोकता का कुल शेयर एवं ब्याज या कुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इनमें से जो भी कम हो |पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार लिया जा सकता है |

3. मेडिकल ईलाज के लिए पीएफ एडवांस

पीएफ सदस्य अपने स्वयं के या किसी परिवार के सदस्य जैसे जीवनसाथी, बच्चे, सदस्य पर निर्भर माता पिता के ईलाज के लिए कभी भी एडवांस पीएफ ले सकता है | इस कारण पीएफ एडवांस मिलने में खास बात यह है की इसमें किसी भी प्रकार की कम से कम सर्विस या कॉन्ट्रिब्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है | लेकिन इसके बावजूद मरीज को अस्पताल में भर्ती हुए कम से कम एक महीना होना अनिवार्य है | EPF Advance सभी प्रमुख सर्जिकल ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारीयों के ईलाज के लिए लिया जा सकता है |

आइये इसे नीचे दी गई सारणी से और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं |

एडवांस लेने का कारण कार्यकाल/ कॉन्ट्रिब्यूशन स्वीकृत की जाने वाली धनराशि कितनी बार ले सकते हैं
स्वयं के ईलाज के लिएN/Aछह महीने का मासिक वेतन और डीए या कर्मचारी का शेयर एवं ब्याज जो भी कम हो |N/A (जब भी सदस्य को पैसे की आवश्यकता हो)
परिवार के सदस्यों के ईलाज के लिएN/Aछह महीने का मासिक वेतन और डीए या कर्मचारी का शेयर एवं ब्याज जो भी कम हो |N/A (जब भी सदस्य को पैसे की आवश्यकता हो)

4. शिक्षा और शादी के लिए एडवांस

यदि किसी ईपीएफ सदस्य को कंट्रीब्यूट करते हुए अर्थात सर्विस करते हुए सात वर्ष पूरे हो चुके हों तो वह अपने स्वयं, बहिन, भाई, बच्चों की शादी के लिए EPF Advance के लिए आवेदन कर सकता है | इसके अलावा अपने बच्चों की पढाई के लिए भी पीएफ सदस्य पीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है लेकिन ध्यान रहे इसमें केवल कर्मचारी कर्मचारी के कॉन्ट्रिब्यूशन से पैसा एडवांस के तौर पर लिया जा सकता है | इसे भी निम्न सारणी से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है |

एडवांस लेने का कारण कार्यकाल/ कॉन्ट्रिब्यूशन स्वीकृत की जाने वाली धनराशि कितनी बार ले सकते हैं
अपनी/बच्चों की/ बहिन की / भाई की शादी के लिए |सात सालकर्मचारी शेयर एवं अर्जित ब्याज का 50%तीन बार
बच्चों की पढाई के लिएसात सालकर्मचारी शेयर एवं अर्जित ब्याज का 50%तीन बार

इन सबके अलावा ऐसे कर्मचारी जो शारीरिक रूप से विकलांग हों वे ऐसे उपकरण खरीदने जो उन्हे सहायता प्रदान करने में सहायक हों के लिए एडवांस पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं | ऐसे पीएफ सदस्य जिनकी उम्र 54 साल पूरी हो चुकी है वे अपने रिटायरमेंट से एक साल पहले 90% तक Partial Withdrawal  करा सकते हैं |

एडवांस पीएफ के लिए आवेदन कैसे करें

Advance PF kaise Nikale : इसके लिए कोई भी योग्य सदस्य ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकता है | ऑफलाइन प्रक्रिया में जहाँ सदस्य को EPF Composite Claim Form भरकर ईपीएफओ में सबमिट करना होता है | वहीँ ऑनलाइन प्रक्रिया का संक्षिप्त तौर पर हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं | लेकिन ध्यान रहे सदस्य की सभी KYC Details जैसे आधार, पैन, बैंक खाता इत्यादि ईपीएफ खाते से लिंक होनी चाहिए तभी वह इस कार्य को ऑनलाइन अंजाम दे पायेगा |

स्टेप 1: ऑनलाइन EPF Advance के लिए सबसे पहले सदस्य को यूनिफाइड मेम्बर पोर्टल में लॉग इन करना होगा |

स्टेप 2: उसके बाद मेनू सेक्शन में Online Services पर क्लिक करना होगा |

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स्टेप 3: उसके बाद सदस्य को Claim Form 31, 19, 10 C पर क्लिक करना होगा | एक नया पेज खुलेगा जिसमें सदस्य की सभी डिटेल्स जैसे सदस्य का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, बैंक खाते की डिटेल्स इत्यादि दिखाई देंगी |

स्टेप 4:  EPF Advance के लिए अप्लाई करने से पहले अब सदस्य को उपलब्ध बैंक खाते की डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी इसके लिए सदस्य को बैंक खाते के अंतिम चार डिजिट भरने होंगे | और आगे बढ़ना होगा |

स्टेप 5:Proceed for online claim पर क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी उसके बाद सदस्य को I want to apply For विकल्प के आगे ड्राप डाउन लिस्ट से PF Advance Form 31 सेलेक्ट करना होगा |

स्टेप 6: अब सदस्य को EPF Advance के लिए अप्लाई करते वक्त एडवांस लेने के कारण का चुनाव करना होगा | कारण का चुनाव भी सदस्य ड्राप डाउन लिस्ट से कर सकता है |

स्टेप 7: सभी डिटेल्स भरने के बाद सदस्य को Get Aadhar OTP पर क्लिक करना होता है उस पर क्लिक करते ही सदस्य के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक One Time Password आता है | OTP Validate करने के बाद Submit Claim Form पर क्लिक करना होता है |

एडवांस पीएफ पर और अधिक जानकारी के लिए कर्मचारी अपनी कंपनी के HR विभाग से संपर्क कर सकता है |

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