नौकरी छोड़ने के बाद PF के पैसे किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं

कोई भी नौकरीपेशा व्यक्ति अपनी Job leaving के बाद पीएफ के पैसे निकालने की ओर कदम बढाता है, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को संशय हो जाता है की आखिर वे अपना PF निकालें तो फिर कैसे निकालें | हालांकि यह सब काम कंपनी के Human Resource department (HR) द्वारा Handle किया जाता है, लेकिन बहुत  सारे मौकों पर नियोक्ता पीएफ के पैसे निकलवाने में कर्मचारी की मदद नहीं करते हैं |

इसके बहुत सारे कारण जैसे Notice period completion के बिना व्यक्ति ने काम छोड़ दिया हो, या कर्मचारी ने कंपनी के किसी स्टाफ से Misbehave किया हो और उसके चलते कंपनी ने कर्मचारी को काम से निकाल दिया हो अनेकों कारण हो सकते हैं | इसलिए आज हम बात करेंगे की After Leaving the Job PF निकालने के कौन कौन से तरीके हैं | इन PF निकालने के तरीको को आजमाकर कोई भी व्यक्ति अपना जमा हुआ Employee Provident Fund  आसानी से निकाल सकता है |

हालांकि हमारा मानना है की यदि व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता नहीं हो, अर्थात वह एक Job leaving के बाद यदि कोई new job join कर रहा हो तो व्यक्ति को PF के पैसे इसलिए withdraw नहीं करने चाहिए क्योंकि इसमें 8.75% तक ब्याज मिलता है |

और जितना अधिक समय पैसे EPFO में जमा रहेंगे उतना अधिक ब्याज मिलने की संभावना होती है | इसके अलावा और भी कारण हैं जो साफ़ तौर पर इशारा कर रहे होते हैं की यदि आवश्यकता न हो तो PF के पैसे नहीं निकालने चाहिए | इन कारणों पर हम इस आर्टिकल के अंत में नज़र डालेंगे लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं की After leaving job pf कैसे निकालें |

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Process to withdrawal epf after leaving job

1. नया फॉर्म भरकर EPF withdrawal करना :

इस तरीके से अपने PF के पैसे निकालने के लिए कर्मचारी को अपना withdrawal from नियोक्ता से Attest कराने की आवश्यकता नहीं होती है | जो की PF धारकों के लिए बहुत बड़ा फायदा है | पीएफ निकालने का यह तरीका सिर्फ और सिर्फ उन PF खाताधारकों के लिए है, जिन्होंने अपना आधार कार्ड UAN Portal के माध्यम से अपने Universal Account Number  से लिंक कराया हुआ है |

और जब नियोक्ता द्वारा इस आधार नंबर को प्रमाणीकृत कर लिया जाता है तो कर्मचारी को PF withdrawal कराते वक्त Form attest कराने की आवश्यकता नहीं होती है | इसलिए किसी भी EPF खाताधारक को चाहिए की वह अपना आधार कार्ड UAN से Job करने के दौरान ही लिंक कर दे, ताकि भविष्य में उसे समस्याओं का सामना न करना पड़े | इस प्रक्रिया से PF के पैसे निकालने के लिए निम्न steps लिए जा सकते हैं |

  • अपने आधार कार्ड को UAN से लिंक कीजिये |
  • आधार कार्ड को नियोक्ता द्वारा प्रमाणीकृत कराएँ |
  • नए EPF withdrawal form को Internet से download कीजिये |
  • अब इस फॉर्म में डिटेल्स भरकर इसको EPFO ऑफिस में जमा कराएँ |

2. पुराना फॉर्म भरकर पीएफ निकालना:

इस तरीके में कर्मचारी को PF निकालने के लिए Form 19 और यदि कर्मचारी की सेवा का समयकाल 10 वर्षों से कम का है तो Pension Amount withdrawal करने के लिए Form 10-C भरकर उस फॉर्म को अपने नियोक्ता से Attest कराके EPFO Office में जमा कराना पड़ेगा |

इसके अलावा यदि निकाला जाने वाला Amount 50000 से अधिक हो तो कर्मचारी को चाहिए की वह Form 15G भी भरकर जमा करे ताकि Tax में कुछ Relief मिल पाय |

और हाँ 10 वर्षों से अधिक का कार्यकाल करने वाले कर्मचारी सिर्फ EPS Scheme के अंतर्गत पेंशन पाने के अधिकारी होंगे अर्थात वे अपना पेंशन फण्ड में जमा हुआ अमाउंट withdraw नहीं करा सकते | पीएफ निकालने के इस तरीके को अमल में लाने के लिए कर्मचारी को Cancel Cheque, आधार कार्ड की प्रति, पैन कार्ड की प्रति Form 19, 10-C, 15-G के साथ संग्लन करनी पड़ती है | और इनके अलावा निम्नलिखित जरुरी details withdrawal form में भरनी पड़ती है |

  • PF account No./UAN No.
  • नौकरी ग्रहण करने की तिथि |
  • नौकरी छोड़ने की तिथि |
  • वह बैंक खाता नंबर जो नियोक्ता द्वारा पंजीकृत किया गया हो |
  • बैंक शाखा का पूरा पता, बैंक का नाम एवं IFSC Code |

उपर्युक्त प्रक्रिया में कर्मचारी को EPF withdrawal Form 19, EPS Claim Form 10-C, Form 15 G डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालकर और आवश्यकतानुसार इनमे सारी details भरकर  कंपनी के Human Resource (HR) department में attest कराने के लिए जमा करा सकता है |

उसके बाद बहुत सारे नियोक्ता उस फॉर्म को PF office में खुद ही भेजते हैं लेकिन कुछ नियोक्ता कर्मचारी को बुलाकर attested form दे देते हैं और उसके बाद कर्मचारी खुद PF office में जाकर उसे जमा कराता है |

हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी भी शुरू कर दी है इसलिए अब PF खाताधारक ऑनलाइन भी अपना ईपीफ निकाल सकते हैं ऑनलाइन ईपीएफ निकालने की जानकारी के लिए हमारा यह लेख पढ़ें |
ऑनलाइन ईपीएफ निकालने की सम्पूर्ण जानकारी |

जॉब छोड़ने के बाद EPF क्यों नहीं निकालना चाहिए

जैसा की हम इस आर्टिकल के पहले दृश्य में बता चुके हैं की यदि जरुरत न हो तो PF के पैसे निकालने से बचना चाहिए, वह इसलिए क्योकि दीर्घावधि के लिए PF Amount जमा रहने के विभिन्न फायदे हैं जिनका विवरण हम निम्नवत दे रहे हैं |

  • चूँकि EPF एक प्रकार का सेवानिवृत्ति कोष है, इसलिए यह पैसा व्यक्ति के बुढ़ापे अर्थात जब व्यक्ति कुछ काम धन्धा करने की स्थिति में नहीं होता है तब काम आ सकता है |
  • यदि व्यक्ति Job Leaving के बाद कोई दूसरी Job पकड रहा हो तो उसको EPF निकालने के बजाय EPF transfer करा लेना चाहिए | यह काम व्यक्ति ऑनलाइन भी कर सकता है |
  • 5 साल तक लगातार PF जमा होने के बाद EPF withdrawal करते वक्त यह अमाउंट Tax exempted हो जाता है |
  • यदि EPF account में पैसा जमा होता रहेगा तो इस आधार पर व्यक्ति को जरुरत पड़ने पर लोन भी मिल सकता है |
  • EPF Amount पर भारत सरकार द्वारा 8. 75% की दर से ब्याज दिया जाता है, जिससे Amount साल हर साल बढ़ता जाता है |हालांकि ब्याज दर समय के अनुरूप ऊपर नीचे होती रहती है |

पीएफ निकालते वक्त किन बातों का ध्यान रखें:

पीएफ के पैसे निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखना बेहद जरुरी है की यह प्रक्रिया पैसे के लेन देन से जुड़ी हुई प्रक्रिया है | इसलिए EPFO द्वारा विभिन्न औपचारिकतायें यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं की पैसा सही व्यक्ति को ही मिले | इसलिए EPFO उसके पास उपलब्ध details और पीएफ निकालते समय कर्मचारी द्वारा भरी गई details का आपस में मिलान करता है |

और यदि कोई भी अंतर दोनों में नज़र आता है तो कर्मचारी का PF withdrawal from reject हो सकता है | इसलिए जिन कर्मचारियों का UAN no. आधार कार्ड से लिंक है, उनके withdrawal form के रिजेक्ट होने की संभावना दूसरी प्रक्रिया की तुलना में कम होती है |

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