ऑनलाइन पीएफ क्लेम सेटलमेंट से सम्बंधित सवाल एवं उनके जवाब.

वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानिकी (EPFO) ने PF खाताधारकों के लिए ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है | इससे पहले इपीएफ  खाता धारक ऑनलाइन केवल एक खाते से दुसरे खाते में PF ट्रान्सफर कर सकते थे | लेकिन वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF के लिए online Claim Settlement अर्थात ऑनलाइन ईपीएफ निकालने की व्यवस्था शुरू कर दी है |

अब PF खाताधारक PF निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसी बात के मद्देनज़र आज हम PF online Claim Settlement सम्बन्धी कुछ सवाल जवाबो पर नज़र डालेंगे जो इस प्रकार से हैं |

Sawal Jawab Faq on epf online claim Settlement
  1. ऑनलाइन ईपीएफ निकालने के लिए कर्मचारी द्वारा कौन कौन से फॉर्म भरे जायेंगे?

    ईपीएफ का अंतिम भुगतान अर्थात निपटारे के लिए Form 19.
    पेंशन खाते में जमा हुई धनराशी निकालने के लिए Form-10-C.
    यदि कर्मचारी नौकरी के दौरान ईपीएफ का कुछ हिस्सा निकालना चाहता है तो Form 31.

  2. ऑनलाइन ईपीएफ निकालने के लिए सदस्य के पास क्या क्या होना जरुरी है ?

    सदस्य या कर्मचारी का UAN एक्टिवेट होना चाहिए और UAN एक्टिवेट में जिस मोबाइल नंबर का उपयोग हुआ हो वह चालू स्थिति में होना चाहिए |
    सदस्य या कर्मचारी की आधार डिटेल्स EPFO डेटाबेस में उपलब्ध होने चाहिए |
    सदस्य का बैंक खाता एवं IFSC Code भी EPFO डेटाबेस में उपलब्ध होनी चाहिए |
    इसके अलावा यदि EPF निकालने वाले व्यक्ति का पांच साल से कम का EPF है तो पैन कार्ड की डिटेल्स भी EPFO डेटाबेस में उपलब्ध होनी चाहिए |

  3. ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19 भरने हेतु और क्या क्या नियम हैं ?

    सदस्य ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19 तभी भर पायेगा यदि सदस्य की नौकरी ज्वाइन करने की तिथि और नौकरी छोड़ने की तिथि EPFO डेटाबेस में उपलब्ध होगी |
    ऑनलाइन फॉर्म 19 भरते वक्त सदस्य किसी ऐसी कंपनी में कार्यरत नहीं होना चाहिए जो EPFO के साथ PF Act के तहत पंजीकृत हो |
    यह फॉर्म नौकरी छोड़ने के दो महीने पूर्ण हो जाने के बाद भरा जा सकता है |

  4. कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत जमा हुए पैसे को निकालने के लिए भी क्या किसी अतिरिक्त पात्रता की आवश्यकता है?

    कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत जमा हुए पैसे को निकालने के लिए कर्मचारी की सर्विस 6 माह से ज्यादा एवं 9.5 साल से कम होनी चाहिए |

  5. पीएफ का हिस्सा निकालने अर्थात Form 31 भरने के लिए क्या चाहिए?

    पीएफ का हिस्सा निकाल रहे या Form 31 भर रहे व्यक्ति की नौकरी ज्वाइन करने की तिथि EPFO database में उपलब्ध होनी चाहिए |

  6. क्या Form-31 भरते वक्त या नौकरी पर रहते हुए पीएफ निकालते वक्त किसी प्रकार का कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता है?

    नहीं कर्मचारी के पास कर्मचारी भविष निधि संगठन द्वारा निर्धारित कोई वैध कारण होना चाहिए |

  7. क्या कोई कर्मचारी पंजीकृत बैंक खाते के अलावा किसी अन्य खाते में भी Online EPF withdrawal करा सकता है ?

    नहीं पंजीकृत खाते के अलावा और किसी भी बैंक खाते में पीएफ नहीं भेजा जा सकता | हाँ लेकिन नियोक्ता के माध्यम से पंजीकृत बैंक खाता बदला अवश्य जा सकता है |

  8. क्या सदस्य एडवांस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है जहाँ स्वीकृत धनराशी डायरेक्ट एजेंसी के खाते में चली जाय?

    नहीं

  9. ऑनलाइन पीएफ निकालने की प्रक्रिया में Online generate हुई PDF Claim को प्रिंट लेकर EPFO कार्यालय के पते पर भेजना पड़ेगा क्या ?

    नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है |

  10. ऑनलाइन ईपीएफ निकालने की प्रक्रिया को सदस्य द्वारा कैसे प्रमाणीकृत किया जा सकता है?

    ऑनलाइन ईपीएफ निकालने की प्रक्रिया को सदस्य द्वारा आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल में रिसीव One Time Password के माध्यम से प्रमाणीकृत किया जायेगा |

  11. सदस्य ऑनलाइन ईपीएफ निकालने के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?

    ऑनलाइन ईपीएफ निकालने की प्रकिया जानने के लिए यह लेख पढ़ सकते हैं |

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