खादी की फ्रैंचाइज़ी कैसे लें | Franchise Scheme of Khadi in Hindi.

उद्यमी बनने की चाह अर्थात अपना बिज़नेस करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक और खुशखबरी यह है की वे खादी ग्रामोद्योग आयोग की फ्रैंचाइज़ी स्कीम के अन्तरगत खादी की फ्रैंचाइज़ी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं | जैसा की हम सबको विदित है की वर्तमान सरकार द्वारा खादी को बड़े जोर शोर से प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि इसके चलन को बढाया जा सके |

इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास सरकार का इसे प्रोत्साहित करने का यह भी है की सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन खादी ग्रामोद्योग द्वारा फ्रैंचाइज़ी स्कीम के अंतर्गत इच्छुक व्यक्तियों को खादी की फ्रैंचाइज़ी लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है | इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले स्तर एवं राज्य की राजधानी में फ्रैंचाइज़ी देने की योजना है | इसमें फ्रैंचाइज़ी लेने वाला व्यक्ति खादी ग्रामोद्योग के विभिन्न उत्पादों को भंडारित एवं बेच पाने में सक्षम होगा |

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खादी की फ्रैंचाइज़ी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है: (Who Can apply)

खादी की फ्रैंचाइज़ी लेने के लिए कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति, properitorship फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां, साझेदारी फर्म या कोई भी बिज़नेस entities आवेदन कर सकते हैं |  आवेदन करने के लिए KVIC द्वारा एक फॉर्म निर्धारित किया गया है, जिसमे आवश्यक डिटेल्स भरकर आवेदन किया जा सकता है |

खादी फ्रैंचाइज़ी लेने के लिए नियम एवं शर्ते (Terms and Conditions to Apply)

खादी की फ्रैंचाइज़ी लेने के लिए उपर्युक्त व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए खादी ग्रामोद्योग द्वारा कुछ नियम एवं शर्तों का प्रावधान किया गया है, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार से है |

  • आवेदनकर्ता पिछले तीन वर्षों से आयकर दाता होना चाहिए |
  • आवेदनकर्ता आर्थिक रूप से समर्थ होना चाहिए |
  • जिन लोगों के पास अपना एयर कंडीशन शो रूम, या किराये पर लिया हुआ कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह में बना शो रूम किसी मुख्य जगह में उपलब्ध हो उन्हें फ्रैंचाइज़ी देने में प्रमुखता दी जाएगी |
  • ऐसे लोग जिन्हें परिधान/रेडीमेड वस्त्र/पोशाक सामग्री इत्यादि की मार्केटिंग का अनुभव हो ऐसे लोगों को भी प्रमुखता दी जाएगी |
  • चयनित पार्टी खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों को बेचने के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए खादी एवं ग्रोमोदयोग के साथ एग्रीमेंट करेगी |
  • आवेदक कर्ता को आवेदन एवं Non Refundable Fee 5000 रूपये के साथ KVIC के Director of Marketing को सबमिट करना होगा |
  • फ्रैंचाइज़ी को एग्रीमेंट हस्ताक्षर होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर अन्दर रूपये दस लाख सिक्यूरिटी डिपाजिट के रूप में NEFT के माध्यम से Franchisor को जमा कराने होंगे |
  • बिक्री का लक्ष्य भौगौलिक स्थिति, एरिया/इलाके जैसे प्राइम लोकेशन, शहर इत्यादि के आधार पर अलग अलग हो सकती है |
  • फ्रैंचाइज़ी को Franchiser के गोदाम इत्यादि से माल अर्थात उत्पाद को Franchise के शो रूम तक पहुँचाने में आने वाला ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी खुद ही वहन करना होगा |
  • insurance इत्यादि का खर्चा भी फ्रैंचाइज़ी को वहन करना होगा |
  • फ्रैंचाइज़ी को अपनी मांगे अर्थात उत्पादों की मांगों को Franchisor को एडवांस में बताना होगा ताकि franchisor मांग के मुताबिक वस्तुएं खरीदने में सक्षम हो सके |
  • एग्रीमेंट के मुताबिक फ्रैंचाइज़ी को नकली खादी सामान या गैर खादी उत्पाद बेचने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि इससे खादी की छवि धूमिल हो सकती है |

इस Khadi Franchise Scheme के अंतर्गत खादी की फ्रैंचाइज़ी लेने के इच्छुक अर्थात खादी ग्रामोद्योग आयोग के साथ बिज़नेस करने के आकांक्षी  व्यक्ति और अधिक जानकारी के लिए खादी की इस अधिकरिक वेबसाइट पर जाकर सभी नियम एवं शर्तें पढ़ सकते हैं | खादी ग्राम उद्योग आयोग के प्रशिक्षण केन्द्रों में अनेक व्यवसायिक विषयों पर इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है | प्रशिक्षण केन्द्रों की लिस्ट इस लेख में देखी जा सकती है |

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