जीएसटी स्लैब और कर की दर | GST Applicable Tax Rates and Slab in Hindi.

भारत में 1 जुलाई 2017 से उत्पाद एवं सेवा शुल्क अर्थात GST लागू हो गया है यही कारण है की भारतवासी GST Applicable Tax rates के बारे में जानने को आतुर हैं | चूँकि हमारा यह पोर्टल भी अनेक व्यवसायिक गतिविधियों, बिज़नेस, नौकरी, बचत, सकारात्मक प्रयास इत्यादि से होने वाली कमाई के बारे में बताने को प्रतिबद्ध रहा है इसलिए आज हम इस लेख के माध्यम से यह भी बताने की कोशिश करेंगे की आम जनता की गाढ़ी कमाई से सरकार के खजाने को किस वस्तु पर कितना कर जा सकता है |

अर्थात आज हम बात करेंगे GST के तहत लगने वाले कर और स्लैब के बारे में | वर्तमान में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) देश में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय है,  कंपनियों एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों की कमाई पर इसके प्रभाव को देखते हुए बाजार का ध्यान GST की ओर आकर्षित हुआ है। भारत सरकार ने GST regime  में अधिकतर वस्तुओं को 18% कर स्लैब के अंतर्गत रखा हुआ है | सरकार द्वारा विभिन्न टैक्स स्लैब के तहत 1211 वस्तुओं को वर्गीकृत किया गया है ।

इन्ही में से कुछ वस्तुओं पर लगने वाले GST Applicable tax rates निम्न हैं | वर्तमान कर प्रणाली अर्थात GST के अंतर्गत हम वस्तुओं को लगने वाले कर की दर के आधार पर निम्न पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं | लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है की सोना एवं मोटे हीरे वर्तमान कर की दर के दायरे में नहीं आयेंगे और इन पर 3% और 0.25% कर की दर लगायी जा सकती है |

GST-applicable rates and tax slab in hindi

1. ऐसे उत्पाद जिन पर टैक्स नहीं लगेगा Goods Under No tax (0%):

जूट, ताजा मांस, मछली चिकन, अंडे, दूध, मक्खन, दही, प्राकृतिक शहद, ताजे फल और सब्जियां, आटा, बेसन, रोटी, प्रसाद, नमक, बिंदी जैसी वस्तुओं पर कोई कर लगाया नहीं जाएगा। सिंदूर, डाक टिकट, न्यायिक पत्र, मुद्रित किताबें, अख़बार, चूड़ियां, हथकरघा, हड्डियां और सींग कोर, हड्डी की पिटाई, हड्डी भोजन आदि।

खूर भोजन, सींग भोजन, अनाज अनाज, पतलीरा गुड़, सभी प्रकार के नमक, काजल, बच्चों की तस्वीर, चित्रकारी या रंगीन किताबें, मानव बाल इत्यादि सब ऐसे उत्पाद हैं जिन पर GST Regime में किसी प्रकार का कोई कर लागू नहीं होगा |

सेवाएँ (Services):

1,000 रुपये से कम टैरिफ के साथ होटल और लॉज, ग्रैंडफादरिंग सर्विस को जीएसटी के तहत छूट दी गई है। असल में अनमोल और अर्ध कीमती पत्थरों में 0.25 प्रतिशत की जीएसटी दर को आकर्षित किया जाएगा।

2. ऐसे उत्पाद जिन पर 5% टैक्स लगेगा (Goods Under 5% Tax Slab):

ऐसी वस्तुएं जैसे मछली का मांस, 1000 रूपये कीमत से नीचे के परिधान, पैक किए गए खाद्य पदार्थ, 500 रूपये तक के जूते चप्पल इत्यादि, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, जमी हुई सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा रोटी, रास्क, साबूदाना, केरोसीन, कोयला, दवाइयां, स्टेंट, लाइफबोट्स, काजू, कस्तूरी, खोल, राईसिन, बर्फ और बर्फ, जैव गैस, इंसुलिन, अग्रबट्टी, पतंग, डाक या राजस्व टिकटें, स्टांप-पोस्ट के निशान, इत्यादि सभी वस्तुओं पर GST Applicable tax rates की दर 5% है |

सेवाएँ (Services):

परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, हवाई परिवहन, छोटे रेस्तरां 5% के टैक्स स्लैब के तहत होंगे क्योंकि इनका मुख्य इनपुट पेट्रोलियम है, जो उत्पाद एवं सेवा शुल्क के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

3. ऐसे उत्पाद जिन पर 12% टैक्स लगेगा (Goods Under 12% Tax Slab):

1000 रुपये से अधिक के परिधान, जमे हुए मांस उत्पाद, मक्खन, पनीर, घी, पैक किए गए सूखे फल, पशु चर्बी, सॉसेज, फलों के रस, भूटिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, दांत साफ़ करने का पाउडर, अगरबत्ती, रंगीन किताबें, चित्र किताबें, छतरी, सिलाई मशीन, सेलफोन, केचप और सॉस, सभी नैदानिक किट और अभिकर्मक, व्यायाम किताबें और नोटबुक, चम्मच, कांटे, तलवारें, स्किमर्स, केक सर्वर, फिश चाकू, चिमटे, चश्मा, सुधारात्मक, बजाना कार्ड, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम्स, जैसे ल्यूडो इत्यादि पर GST की दर 12% होगी |

सेवाएँ (Services):

राज्य द्वारा संचालित लॉटरी, ऐसे होटल जिनमे एसी नहीं हों, बिजनेस क्लास एयर टिकट, उर्वरक, कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर 12% की दर से GST लागू होगा |

4. ऐसे उत्पाद जिन पर 18% टैक्स लगेगा (Goods Under 18% Tax Slab):

जैसा की हम पहले भी बता चुके हैं की इस टैक्स स्लैब के अंतर्गत अधिकतर वस्तुएं रखी गई हैं जिनमें 500 रुपये से अधिक की लागत वाली फुटवियर, ट्रेडमार्क, सद्भावना, सॉफ्टवेयर, बिडी पट्टा, सभी श्रेणी के  बिस्कुट, परिष्कृत शुद्ध चीनी, पास्ता, कॉर्नफ़्लेक्स, पेस्ट्री और केक, संरक्षित सब्जियां, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, तत्काल भोजन मिलाकर, मिनरल वाटर, टिश्यू पेपर, लिफाफे, टैम्पोन, नोटबुक, स्टील उत्पाद,

मुद्रित सर्किट, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर, काजल पेंसिल स्टिक, हेडगियर और उसके भाग, एल्यूमिनियम फॉयल, तोलने वाली मशीन, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक भार मापने वाली मशीनरी, मल्टीफ़ंक्शन प्रिंटर को छोड़कर साधारण प्रिंटर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, सीसीटीवी, ऑप्टिकल फाइबर, बांस का फर्नीचर, तरण ताल और पैडिंग पूल, करी पेस्ट, मेयोनेज़ और सलाद ड्रेसिंग, मिश्रित मसाले इत्यादि पर इसकी दर 18% होगी |

सेवाएँ (Services):

ऐसे एसी होटल जिनमे शराब वितरित की जाती हो, दूरसंचार सेवाएँ, आईटी सर्विसेज, ब्रांडेड वस्त्र, वित्तीय सेवाएँ, पांच सितारा होटल एवं रेस्टोरेंट के अन्दर 2500 से 7500 के बीच कमरे किराये पर 18 % की दर से GST Applicable होगा |

5. ऐसे उत्पाद जिन पर 28% टैक्स लगेगा (Goods Under 28% Tax Slab):

बीड़ी, चबाने वाली गम, गुड़, चॉकलेट जिसमें कोको मिश्रित न हो, चॉकलेट कोटेड वेफल्स और वेफर्स, पान  मसाला, वातित पानी, Paint, डिओडोरेंट, शेविंग क्रीम, after Shave, बालों का शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, सिरेमिक टाइल्स, वॉटर हीटर, डिशवाशर, वजन मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शावर, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान, इत्यादि पर GST Regime में निर्धारित अधिकतम कर 28% की दर से लागू होगा |

सेवाएँ (Services):

राज्यों द्वारा अधिकृत निजी चालित लॉटरी, 7,500 रुपये से अधिक टैरिफ के साथ होटल का कमरा, 5 सितारा होटल, रेस क्लब सट्टेबाजी, सिनेमा इत्यादि पर GST Applicable tax rates की दर 28% होगी |

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