इंदिरा आवास योजना क्या थी । Indira Awaas Yojana (IAY) in Hindi.

Indira Awaas Yojana (IAY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक Yojana है। जैसा की नाम से ही स्पष्ट है, इंदिरा आवास योजना भारतीय नागरिको को आवास अर्थात घर देने के उद्देश्य से चलाई गई थी। इस Yojana की शुरुआत 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी जी ने की थी। इस योजना का लक्ष्य शुरूआती सालो में अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति और बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुए बंधुआ मजदूरो को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था।

लेकिन 1994 – 1996 के समय में इंदिरा आवास योजना में ग्रामीण इलाको में रहने वाले गरीब अर्थात (BPL) चाहे वे किसी भी जाति से हों को भी सम्मिलित कर दिया गया और इस Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि को भी 10% तक बढ़ा दिया गया।

Indira-Awaas-Yojana-(IAY)
Indira-Awaas-Yojana-(IAY)

इंदिरा आवास योजना के लक्ष्य (Objective of Indira Awaas Yojana):

इंदिरा आवास योजना का लक्ष्य अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बंधुआ मजदूरों से मुक्त हुए मजदूर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो (BPL) को घर अर्थात Awaas बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराना है। जिससे भारतवर्ष में गरीब से गरीब के पास भी अपना Awaas अर्थात घर हो। जैसा की  इंदिरा आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित  Yojana है, लेकिन इस Yojana में राज्य सरकार के खजाने से भी लगभग 25% तक की पूँजी दी जाएगी। 

हालाँकि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यह केवल 10% ही है। उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में केंद्र और राज्यों का पूँजी शेयर का अनुपात 75:25 होगा। जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में यह अनुपात 90:10 होगा।

Indira Awaas Yojana (IAY) के अंतर्गत वित्त का निर्धारण :

इस योजना के अंतर्गत वित्त का निर्धारण जिला स्तर पर इस प्रकार से है।

  • जिले के लिए निर्धारित किये गए कुल वित्त का अर्थात बजट का 60% अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो पर खर्च किया जायेगा।
  • Indira Awaas Yojana में जिला स्तर पर कुल बजट का 40% गैर अनूसूचित जाति, जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो को दिया जायेगा।
  • 3% वित्त शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग लोगो को Awaas दिलाने में खर्च किया जायेगा।

Indira Awaas Yojana के अंतर्गत लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया:

प्रत्येक वित्त वर्ष में जिला पंचायत स्तर पर DRDAs (District rural development authority) द्वारा जरूरतमंद लोगो की लिस्ट तैयार की जाएगी। और इस Yojana के बारे में ग्राम पंचायत स्तर पर भी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो में से इस Yojana के अंतर्गत चयन वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। हालंकि इस Yojana में ग्राम पचायत स्तर पर अर्थात ग्राम प्रधान द्वारा चयनित सदस्यों को वरीयता दी जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर भी दो प्रकार की लिस्ट तैयार करनी होगी।

  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनूसूचित जाति, जनजाति के बेघर या टूटे फूटे घरो में रहने वालो की लिस्ट।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनूसूचित जाति, जनजाति के बेघर या टूटे फूटे घरो में रहने वालो की लिस्ट ।

जब ये दोनों प्रकार की लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद भारत सरकार की ओर से भेजा गया कोई सरकारी नुमाईन्दा ग्राम सभा स्तर पर सर्वे करके इस लिस्ट को अपने साथ ले जायेगा। Indira Awaas Yojana (IAY) के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, ग्राम सभा द्वारा अंतिम चयन होगा। इसके बाद उसमे किसी भी प्रकार की उच्च संस्था की स्वीकार्यता की जरुरत नहीं पड़ेगी।

इंदिरा आवास योजना (IAY) में किन किन लोगो को प्राथमिकता दी जाएगी:

इस योजना में निम्नलिखित लोगो को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुए बंधुआ मजदूर।
  • अनूसूचित जाति, जनजाति वाले परिवार।
  • अनूसूचित जाति, जनजाति के ऐसे परिवार जो किसी क्रूरता का शिकार हुए हों।
  • अनूसूचित जाति, जनजाति के ऐसे परिवार जिनको कोई विधवा, या अविवाहित स्त्री चला रही हो।
  • अनूसूचित जाति, जनजाति के ऐसे परिवार जो किसी प्राक्रतिक आपदा जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और दंगो का शिकार हुए हों।
  • रक्षा विभाग में कार्यरत जवानों की विधवाएं।
  • गैर अनूसूचित जाति, जनजाति के (BPL) अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार।
  • शारीरिक और बौधिक रूप से अक्षम व्यक्ति।
  • जिन्होंने पहले सेना में काम किया हो या रिटायर्ड हो गए हों।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घर किसके नाम होगा

योजना के तहत बना हुआ Awaas घर की किसी महिला के नाम होगा, वैसे वैकल्पिक रूप से Awaas घर की महिला और पुरुष दोनों के नाम हो सकता है।

यदि घर में कोई महिला सदस्य न हो तो Awaas किसी पुरुष के नाम से किया जा सकता है।

Indira Awaas Yojana के तहत कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी।

Serial No. विवरण दी जाने वाली राशि
1नए Awaas का निर्माण

 

(I)                 मैदानी क्षेत्र

(II)               पर्वतीय क्षेत्र

Rs.70000

Rs.75000

2कच्चे घर को पक्के घर में परिवर्तित करनाRs.15000

इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी को Loan :

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत यदि Awaas बनाने में उपर्युक्त दर्शाई गई राशि से अधिक खर्चा आता है, तो भारत सरकार ने इस Yojana से जुड़े लाभार्थियों के लिए उचित ब्याज दरो पर Loan की भी व्यवस्था कर रखी है। इंदिरा आवास योजना से जुड़ा लाभार्थी यदि चाहे तो Loan के लिए आवेदन कर सकता है। जिसमे उसे रूपये 20000 तक का Loan दिया जायेगा। जिसकी वार्षिक ब्याज की दर 4% तय की गई है। हालांकि इस Yojana के लाभार्थी को अधिक से अधिक रूपये 50000 तक का Loan दिया जा सकता है।

Indira Awaas Yojana के Updates:

वर्तमान सरकार इस योजना को थोडा और व्यवहारिक/वास्तविक बनाने की दिशा में कार्यरत है। वर्तमान सरकार जो इस Yojana में सबसे बड़ा बदलाव कर सकती है, वह है प्रति मकान निर्माण पर दी जाने वाली राशि, हो सकता है की आने वाले दिनों में पर्वतीय क्षेत्रो में इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख 25 हज़ार और मैदानी क्षेत्रो में 1 लाख 15 हज़ार किया जा सकता है।

और दूसरा बदलाव यह हो सकता है की ग्राम सभा द्वारा नामांकित व्यक्ति भले ही वो (BPL)  गरीबी रेखा से नीचे ना हो को भी Indira Awaas Yojana में सम्मिलित किया जा सकता है।

Indira Awaas Yojana में आने वाली कठिनाइयाँ

इस योजना के अंतर्गत आने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं।

  • इसके लिए लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो ऐसे बहुत से उदहारण हैं जब ग्राम प्रधान अपने मन मुताबिक लोगो का नाम आगे कर देते हैं। चाहे उनके पास पहले से ही अच्छा सा मकान क्यों न हो।
  • चूँकि यह सीधे समाज के निम्न वर्ग अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो से जुड़ा हुआ मामला है जिन्हें अपने अधिकारों की अधिक जानकारी नहीं होती। इसलिए इसी बात का सरकारी दफ्तर वाले फायदा उठाते हैं और इस Yojana के तहत मिली हुई रकम में अपना हिस्सा मांगने से भी बाज नहीं आते।
  • चूंकि इस Yojana के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफार्म नहीं दिया गया है। जिससे इस Yojana से जुड़े हुए सरकारी दफ्तर वाले अपने नाते रिश्तेदारों का नाम भी इस Yojana के अंतर्गत सम्मिलित कर देते हैं।
  • चूंकि ग्राम पंचायतो में ग्राम प्रधान भी चुनाव के द्वारा चयनित किया जाता है। इसलिए क्षेत्र छोटा होने की वजह से जीते हुए उम्मीदवार अर्थात ग्राम प्रधान को पता रहता है की उसे किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया। इसलिए वह इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन उसे वोट देने वालो में से ही करता है। जिससे जरुरत मंद लोगो से इस Yojana की पहुँच दूर हो जाती है।
  • चूंकि Indira Awaas Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली राशि किस्तों में दी जाती है, और यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में न आकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हुए लाभार्थी तक पहुंचती है । जिसमे वित्तीय अनियमितता का खतरा बरक़रार रहता है | वर्तमान में इस योजना को प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण में पुनर्गठित कर दिया गया है। इस योजना की और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक लिंक पर विजिट कर सकते हैं ।

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