ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि डिटेल्स कैसे सुधारें

हालांकि कुछ लोगों के अंतर्मन में यह प्रश्न आ सकता है की ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि को बदलने की आवश्यकता क्यों होती है? जैसा की हम सब जानते हैं भारतवर्ष की जनसँख्या का एक बहुत बड़े वर्ग की कमाई का स्रोत नौकरी है | कहने का आशय यह है की भारत में अधिकतर लोगों की कमाई का साधन नौकरी है | इसलिए वर्तमान में अधिकतर नौकरीपेशा लोगों का जो संगठित क्षेत्रों से जुड़े है के वेतन से EPF कटता है |

लेकिन अपने ईपीएफ खाते से सम्बन्धी कर्मचारियों को समय समय पर अनेकों परेशानियाँ आती रहती हैं इन्हीं परेशानियों में से एक परेशानी यह है की अक्सर ईपीएफओ के रिकॉर्ड में लोगों का कुछ और नाम रहता है, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड इत्यादि में कुछ और रहता है तो इस स्थिति में उन्हें ईपीएफ निकालने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है | इसलिए आज हम हमारे इस लेख के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे की कैसे कोई ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि को ठीक कर सकता है |

ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि ठीक करने की विधियाँ

EPF me apna Naam Kaise Sudhare : ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि ठीक करने की अर्थात बदलने की प्रमुख रूप से दो विधियाँ हैं |

ऑफलाइन तरीका नियोक्ता के माध्यम से:

Offline Tarika : यह विधि काफी पुरानी है इसमें नियोक्ता एवं कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा निर्धारित किया हुआ एक Joint Declaration Form जिसमे नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के हस्ताक्षर होते हैं | सही डिटेल्स भरकर सबमिट कराना होता है | इसे केवल ऑफलाइन तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है | ऑफलाइन तरीके से ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि ठीक करने के लिए कर्मचारी को निम्नलिखित कदम उठाने पड़ सकते हैं |  

  • कर्मचारी को सबसे पहले इन्टरनेट के माध्यम से Name Correction Form डाउनलोड करना होता है |
  • उसके बाद ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि ठीक करने के लिए डाउनलोड किये गए फॉर्म में अपनी सही डिटेल्स जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि भरनी होती है | और इसे भरकर इसका प्रिंट आउट लेना होता है |
  • उसके बाद प्रिंट लिए गए फॉर्म में खुद के हस्ताक्षर करने होते हैं और कंपनी के Authorized Signatory से हस्ताक्षर कराने के लिए इस फॉर्म को कंपनी के HR Department को देना होता है |
  • कंपनी के HR Department द्वारा इस फॉर्म में Authorized Signatory के हस्ताक्षर एवं कंपनी की मुहर लगाईं जाती है |
  • इस एप्लीकेशन के साथ कर्मचारी को अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड इत्यादि की कॉपी संग्लग्न करनी होती है |
  • इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद कंपनी के HR Department द्वारा इस Name Correction Form को सम्बंधित कर्मचारी भविष्य निधि के कार्यालय में भेज दिया जाता है |

Unified Portal के माध्यम से

Online Tarika : ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि ठीक करने अर्थात बदलने की यह विधि नई एवं सुविधाजनक है क्योंकि इसके लिए कर्मचारी को ऑनलाइन आवेदन करना होता है | यह भी केवल वे कर्मचारी ऐसा कर सकते हैं जिनका आधार पहले से Verified नहीं है |

इस ऑनलाइन तरीके के माध्यम से केवल ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि वही भरी जा सकती है जो आधार में उल्लेखित हो | भरी गई डिटेल्स आधार से मेल न खाने पर सिस्टम इस डिटेल्स को स्वीकार नहीं करेगा |  तो आइये जानते हैं कैसे कोई इस ऑनलाइन तरीके से अपना ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि ठीक कर सकता है |

स्टेप 1: सबसे पहले कर्मचारी को Unified Member Portal में लॉग इन करना होता है | लॉग इन करने के लिए कर्मचारी को अपना UAN Number एवं पासवर्ड डालना होता है | उसके बाद कर्मचारी को Manage पर क्लिक करके Modify Basic Details का विकल्प चुनना होता है | जैसा की नीचे इस तस्वीर में दिखाया गया है |

ईपीएफ में अपना नाम जन्मतिथि बदलने के तरीके

स्टेप 2: उसके बाद कर्मचारी जो ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि ठीक करने की सोच रहा हो को अपना आधार नंबर प्रविष्ट करना होता है | और उसके बाद Update Button पर क्लिक करके अपना  नाम, लिंग एवं जन्मतिथि आधार रिकॉर्ड के हिसाब से ठीक करनी होती है |

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स्टेप 3: जब कर्मचारी द्वारा अपडेट डिटेल्स पर क्लिक कर दिया जाता है तो उसके सामने नीचे दिखाई गई जैसी तस्वीर होगी |

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यहाँ पर आप वो सभी डिटेल्स देख सकते हैं जो आपने प्रविष्ट की हो, इसलिए ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि डिटेल्स बदलने के इच्छुक व्यक्ति को अपने द्वारा प्रविष्ट की गई डिटेल्स को अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए की प्रविष्ट डिटेल्स ठीक है की नहीं | यदि प्रविष्ट डिटेल्स ठीक नहीं है तो ”NO” option का चयन भी किया जा सकता है और इसके बावजूद भी इस रिक्वेस्ट को डिलीट भी किया जा सकता है | लेकिन याद रहे कर्मचारी तब तक ही इस रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकता है | जब तक की नियोक्ता द्वारा इसे Approve नहीं कर लिया जाता |

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स्टेप 4: यद्यपि ईपीएफ में अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि इत्यादि डिटेल्स बदलने के लिए कर्मचारी तो अपनी तरफ से सारे कदम उठा चूका है लेकिन अभी तक उसकी डिटेल्स EPFO में नहीं बदली होगी | क्योंकि कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन डिटेल्स भर दिए जाने के बाद इसे नियोक्ता द्वारा Approve किया जाना अनिवार्य है | इसलिए जब तक नियोक्ता इसे Online Approve नहीं करेगा तब तक यह डिटेल्स बदलेगी नहीं | नियोक्ता द्वारा इस रिक्वेस्ट को Approve करने के लिए निम्न स्टेप उठाये जा सकते हैं |

  • नियोक्ता द्वारा Employer Unified Portal में लॉग इन किया जायेगा |
  • उसके बाद नियोक्ता Member>Details Change Request में जाकर कर्मचारियों द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को देख सकता है |
  • इन रिक्वेस्ट को देख लेने के बाद नियोक्ता द्वारा उस रिक्वेस्ट को सही डिटेल्स होने पर Approve एवं गलती होने पर रिजेक्ट भी किया जा सकता है |
  • नियोक्ता के approve कर लेने के बाद यह रिक्वेस्ट स्वत: ही EPF अधिकारी के पास चली जाती है जो बाद में इस नई डिटेल्स को Approve कर देते हैं और यह डिटेल्स Unified Member Portal में दिखनी शुरू हो जाती है |

ध्यान देने योग्य बात:

यदि आपका आधार पहले से Verified है तो आप इस डिटेल्स में बदलाव नहीं कर पाएंगे | आपके पास जो मेसेज आएगा वह निम्न तस्वीर में दिखाया गया है |

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