प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पात्रता, प्रीमियम, बीमा कवर, आवेदन प्रक्रिया।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJY) in Hindi : यह जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा संचालित भारतीय नागरिको के लिए एक जीवन बीमा Yojana है |

इस Yojana का जिक्र देश के तत्कालीक वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने फरबरी वर्ष 2015 में बजट पेश करते हुए किया था | और औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में की थी |

एक आंकड़े के मुताबिक भारत वर्ष में केवल 20% लोगो के पास ही अपनी Jeevan Bima की पालिसी होती है, इसलिए इस योजना का लक्ष्य भारतवर्ष में इस आंकड़े को बढ़ाना है |

इस Yojana के अंतर्गत जीवन बीमा का लाभ मृत्यु पर दिया जायेगा,  चाहे मृत्यु किसी भी कारण हुई हो | इस योजना में LIC (Life Insurance Corporation of India ) की और कुछ निजी क्षेत्रो की बीमा कंपनियों की अहम् सहभागिता है | बैंक किसी भी Insurance Company से Tie up करने के लिए आज़ाद हैं |

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा का दायरा

बैंको के सभी बचत खाताधारक जिनकी उम्र 18 से 50 वर्षो के बीच है इससे जुड़कर इस Yojana का लाभ ले सकते हैं | यदि किसी व्यक्ति का एक या एक से अधिक बैंको में एक से अधिक बचत खाते हैं, तो वह सिर्फ एक खाते के माध्यम से ही इस Yojana से जुड़ने के लिए योग्य होगा | इसमें भी बैंको द्वारा ग्राहकों के आधार कार्ड का उपयोग अपने ग्राहक को जानने के लिए किया जायेगा |

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का Bima Cover का समय:

इस योजना के तहत भी Bima Cover का समय प्रत्येक वर्ष 1 जून से शुरू होकर 31 मई तक होगा | इस योजना से जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति को हर वर्ष 31 मई से पहले अपना नामांकन और Auto Debit के लिए अपनी इच्छा बैंक को जाहिर करनी होगी | यदि आवेदनकर्ता किसी कारणवश 31 मई तक आवेदन नहीं कर पाता है |

तो वह हर वर्ष 31 अगस्त तक आवेदन कर सकता है लेकिन इस स्तिथि में भी उसका बीमा कवर 31 मई तक ही मान्य होगा | अर्थात अगली बार पालिसी को Renew  1 जून से पहले ही कराना पड़ेगा | लेकिन देर से आवेदन करने वालो को बैंक को अपना स्वास्थ प्रमाण पत्र देना होगा |

बीमा योजना के लिए नामांकन का समय :

इस Yojana के तहत इच्छुक व्यक्ति को नामांकन हर वर्ष के १ जून से पहले अर्थात ३१ मई तक करवाना होगा | इच्छुक व्यक्ति Auto debit चुनकर बैंक को उनके खाते से प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम भरने के लिए अधिकृत कर सकते हैं | जैसा की उपर्युक्त वाक्य से स्पष्ट है देर से नामांकन करने वालो को बैंक को अपना स्वास्थ प्रमाण पत्र देना पड़ेगा |

जो यह प्रमाणित करेगा की नामांकन कर्ता को कोई गंभीर रोग नहीं है | वो व्यक्ति जो किसी कारण वश जैसे प्रीमियम न भरने की वजह से इस योजना से बाहर हो जाते है | वे दुबारा से इस Yojana से जुड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं | लेकिन इसके लिए भी बैंक को स्वास्थ प्रमाण पत्र देना आवश्यक है |

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ :

इस Yojana के अंतर्गत बीमा लेने का लाभ यह है की व्यक्ति की किसी भी कारण मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को रूपये 2 लाख की रकम बीमा के रूप में दी जाएगी |

योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि :

इस Yojana के अंतर्गत हर साल रूपये 330 रूपये यानिकी महीने के 27.5 रूपये अर्थात दिन का 1 रूपये से भी कम, Premium राशि निर्धारित की गई है | Premium, खाताधारक के बचत बैंक खाते से Auto debit के माध्यम से बैंक द्वारा हर वर्ष स्वत ही काट लिया जायेगा | इस योजना के शुरू के तीन सालो में प्रीमियम बढ़ने के कोई आसार नहीं है | हालाँकि इस Yojana की भारत सरकार द्वारा हर वर्ष समीक्षा की जाएगी |

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए योग्यता (Eligibility)

  • इस Yojana में सारे बैंक बचत खाताधारक, जिनकी उम्र 18 से अधिक और 50 से कम है आवेदन कर सकते हैं | जो अपने खाते से Auto Debit के माध्यम से बैंक को प्रीमियम देने के लिए अधिकृत करने के इच्छुक हैं |
  • वो व्यक्ति जो 31 मई के बाद अगस्त तक आवेदन करेंगे | उनको बैंक को अपना स्वास्थ प्रमाण पत्र देना जरुरी होगा |

योजना के अंतर्गत बीमा का समापन :

इस Yojana के अंतर्गत लाभार्थी का लाभ निम्न शर्तो पर समाप्त किया जा सकता है |

  • यदि लाभार्थी की उम्र 55 या 55 साल से अधिक हो गई हो तो इस Yojana के अंतर्गत लाभार्थी को दिए जाने वाला लाभ समाप्त किया जायेगा | हालाँकि इस योजना से जुड़ने के लिए लाभार्थी की उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • यदि किसी लाभार्थी ने बैंक में अपना बचत खाता बंद कर दिया हो, या फिर उस बचत खाते में प्रीमियम भरने के लिए पैसे उपलब्ध ना हों |
  • यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक से अधिक खाते खोलता हो | तो व्यक्ति को किसी एक खाते पर ही इस Yojana का लाभ दिया जायेगा और अन्य खातो का प्रीमियम जब्त कर लिया जायेगा |
  • यदि किसी तकनिकी खराबी के कारण बीमा कवर समाप्त हो गया हो | हालांकि यह तकनिकी खराबी बाद में ठीक की जा सकती है | लेकिन खराबी के समय लाभार्थी लाभ लेने के लिए अयोग्य हो जायेगा |
  • यदि किसी बैंक ने Insurance Company को 30 जून से पहले प्रीमियम न दिया हो |

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें |

इस योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) के तहत आवेदन करने के लिए आपको जिस बैंक में आपका बचत खाता है उस बैंक से संपर्क करना पड़ेगा |

इस Yojana में लगभग सारे बैंक चाहे वो सार्वजनिक बैंक हों, या निजी क्षेत्र के बैंक सब सम्मिलित हैं | और अधिकतर बैंक Online आवेदन करने की आज़ादी भी अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

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