प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की जानकारी |(PMRPY) in Hindi.

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) को भारत सरकार के श्रम एवम रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की देखरेख में  9 अगस्त 2016 से क्रियान्वित किया गया है |  2013 की आर्थिक जनगणना  के मुताबिक India में 5 करोड़ 85 लाख छोटी बड़ी इकाइयां विद्यमान थी, जिसमे 59.48% इकाइयां ग्रामीण इलाकों और 41.52% शहरों में थी |

इन इकाइयों में गैर कृषि इकाइयों की संख्या कुल इकाइयों की संख्या का 77.7% है, जो लगभग 13 करोड़ 12 लाख 90 हज़ार लोगो को रोजगार देने में समर्थ है | गैर कृषि व्यवसाय में संग्लग्न 59.71% इकाइयां ग्रामीण इलाको से संचालित की जाती हैं | और इस आर्थिक जनगणना में पाया गया की गैर कृषि व्यवसाय से जुडी 55.71% इकाइयां ऐसी हैं जिनमे कम से कम एक वर्कर आउटसोर्स है | इन्ही सब बातों के मद्देनज़र भारत सरकार ने नियोक्ता को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना की शुरुआत की है |

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) की अवधारणा

वित्त वर्ष 2016-17 का बजट पेश करते हुए सम्बंधित मंत्रालय द्वारा इस Scheme प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) के बारे में कहा गया की  औपचारिक क्षेत्रों में नई Job को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार उन सभी नए कर्मचारियों का तीन सालों तक EPS में जमा होने वाला पैसा (8.33%) जमा करेगी, इस Scheme के अंतर्गत नए कर्मचारियों से अभिप्राय वे कर्मचारी जिनकी Salary 15 हज़ार या इससे कम हो, और उनका EPFO में पहले से पंजीकरण न हुआ हो से लगाया जा सकता है |

भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस  प्रोत्साहन से रोजगार देने वाले नियोक्ता (Employer) का फायदा होगा, इस प्रोत्साहन (Incentive) को बेरोजगार या अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को काम देने के लिए सरकार की तरफ से नियोक्ता को दिया जाने वाला प्रोत्साहन भी कहा जा सकता है |  

इस Scheme प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) को अर्धकुशल एवम अकुशल कर्मचारियों को लक्ष्य में रखते हुए क्रियान्वित किया गया है, इसलिए सिर्फ वही लोग जिनका मासिक वेतन 15000 या 15000 से कम होगा, भारत सरकार उन्ही कर्मचारियों पर प्रोत्साहन राशि खर्च करेगी | 2016-17 के बजट में इस Yojana के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है |

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लक्ष्य :

जैसा की हम उपर्युक्त वाक्य में बता चुके हैं इस योजना का लक्ष्य रोजगार देने वाले नियोक्ता को प्रोत्साहित करना है | जिससे वह अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने में रुचिकर और सक्षम हो |

इसका मतलब होता है की प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से काम देने वाले और काम लेने वाले दोनों का फायदा है, जहाँ एक तरफ काम देने वाला नियोक्ता तीन वर्षों के लिए प्रोत्साहन के लिए योग्य होगा, वही दूसरी तरफ काम ढूंढ रहे लोगो को रोजगार मिलेगा, जिससे वे भी एक संगठित क्षेत्र से मिलने वाली अन्य सामाजिक सुरक्षा (Social Security) कार्यक्रमों के सदस्य बन पाएंगे |

Guidelines of PMRPY in Hindi:

  • यह Scheme 9th अगस्त 2016 से क्रियान्वित की गई है | और इसका समयकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है |
  • प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) के अंतर्गत प्रोत्साहन केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिनका मासिक वेतन 15000 या 15000 से कम हो |
  • यह Yojana केवल नए कर्मचारी अर्थात वह व्यक्ति जिसने पहले किसी ऐसे संस्थान में काम न किया हो, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत हो | अर्थात काम पर रखे हुए कर्मचारी के पास पहले से अपना UAN नंबर न हो, पर लागू होगी |
  • इस Scheme के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होने वाली राशि (8.33%) की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है |
  • कपड़ा क्षेत्र (Textile sector) से जुडी इकाइयों के लिए यह प्रोत्साहन 12% तक का है | इस क्षेत्र से जुड़ी इकाइयों को EPF contribution (3.67%) का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है |
  • Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana तीन वर्षो के लिए मान्य होगी, और भारत सरकार सभी पात्रता रखने वाली इकाइयों को नए कर्मचारियों पर 8.33% की दर से EPS प्रोत्साहन देगी |
  • श्रमिकों का Reference Base का निर्धारण उन श्रमिको की संख्या के आधार पर तय होगा, जिनके वेतन का नियोक्ता द्वारा 12% EPFO में 31 मार्च 2016 तक जमा किया होगा |  यह प्रक्रिया आने वाले वर्षों में भी इसी तरह से लागू होगी |
  • उदाहरणार्थ: माना किसी कंपनी में 31 मार्च 2016 तक 60 कर्मचारी काम करने वाले हैं, और अप्रेल में नियोक्ता 20 नए कर्मचारियों को और काम पर रखता है, तो इस स्थिति में इस योजना के तहत केवल 20 नए कर्मचारियों के लिए ही नियोक्ता प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकता है | यदि अप्रेल में एक भी नए कर्मचारी को काम पर नहीं रखा गया तो नियोक्ता इस Yojana के तहत पात्र नहीं होगा |

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता :

इस योजना यानिकी PMRPY के तहत नियोक्ता निम्नलखित मापदंडों पर खरा उतरने पर ही पात्र (Eligible) माने जायेंगे |

  • 1 अप्रेल 2016 से पहले या बाद में EPFO के साथ पंजीकृत होने वाली सभी इकाइयां |
    वे इकाइयां जो EPFO के साथ पंजीकृत हैं, उनके पास श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से दिया जाने वाला Labor Identification number का होना भी अनिवार्य है |
  • इस योजना के अंतर्गत किसी भी विषय पर बात करने के लिए Labor Identification number प्राथमिक संकेत होगा |
    हर महीने की 10 तारीख नियोक्ता को इस Scheme के तहत आवेदन फॉर्म PMRPY Portal की मदद से Online Submit करना होगा | यदि कोई नियोक्ता यह प्रक्रिया करने में नाकाम होता है, तो वह इसका लाभ लेने के योग्य नहीं माना जायेगा |
  • प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) के तहत पात्रता रखने वाले नियोक्ता (Employer) को चाहिए की वह सभी पात्र कर्मचारियों को अपने Reference base में सम्मिलित करे |
  • नए कर्मचारियों से आशय उन कर्मचारियों से है जो पहले से अर्थात 1 अप्रेल 2016 के पहले से EPFO के साथ जुड़े हुए नहीं है, और जिनके पास UAN Number नहीं है, और जिनका मासिक वेतन 15000 रूपये से अधिक नहीं है |

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