संशोधित एकीकृत आवास योजना। Revised Integrated Housing Scheme 2016.

Revised integrated housing scheme – 2016 को Revised की संज्ञा इसलिए दी गई है, क्योकि यह Yojana भारतवर्ष में 1989 से लागू है, और इस स्कीम के पीछे 2016 लगाने से अभिप्राय यह है, की इस Scheme को 1989 से लेकर अब तक कई बार Revised किया गया है। भारतवर्ष में हमेशा से ही देखा गया है, की लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं फिर भी वे घर जैसी आधारभूत आवश्यकता को पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते।

इनमे अधिकतर उन गरीब कर्मचारियों की संख्या होती है, जो बीड़ी उद्योग, लौह अयस्क खानों, मैगनीज अयस्क खानों, क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर अयस्क खानों,अभ्रक खदानों, Cine Industry इत्यादि में काम करते हैं। इन्ही सब बातों के मद्देनज़र 1989 में भारत सरकार ने इन खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को घर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस Subsidy Scheme की शुरुआत की थी। शुरूआती दिनों में इस Scheme के अंतर्गत दी जाने वाली Subsidy 1000 रूपये तय की गई।

1994 में subsidy को बढाकर 9000 रूपये और 2001 में 20000 रूपये कर दिया गया। 2004 में इस Scheme को Revised Integrated housing scheme -2004 का नाम दिया गया, और Subsidy की राशि 40000 रूपये तय की गई । सन 2007 में इस Scheme को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी श्रम एवम रोजगार मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन (Labor Welfare Organization) को सौंप दी गई।

Revised integrated housing scheme-2016

Revised Integrated housing Scheme 2016 Kya Hai:

जैसा की हम उपर्युक्त वाक्य में बता चुके हैं, की यह housing scheme काफी लंबे समय से चली आ रही थी। इसलिए Revised Integrated housing Scheme 2016 को इस Scheme का संशोधित रूप कहा जा सकता है । यह Yojana केवल और केवल  बीड़ी उद्योग, लौह अयस्क खानों, मैगनीज अयस्क खानों, क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर अयस्क खानों,अभ्रक खदानों, Cine Industry इत्यादि में काम करने वाले कर्मियों को ध्यान में रखकर चलाई गई है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी भी इन क्षेत्रो से जुड़े हुए कर्मी ही होंगे।

Revised Integrated housing Scheme 2016 ki Visheshtaye:

  • इस योजना को केवल और केवल श्रम कल्याण संघ में पंजीकृत बीड़ी उद्योग, लौह अयस्क खानों, मैगनीज अयस्क खानों, क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर अयस्क खानों,अभ्रक खदानों, Cine Industry इत्यादि में काम करने वाले कर्मियों के लिए है।
  • 2 मार्च 2016 से Revised Integrated housing Scheme के अंतर्गत दी जाने वाली subsidy 1.5 लाख होगी।
  • इस Scheme के अंतर्गत subsidy की धनराशि को तीन हिस्सो में दिया जायेगा, पहली 25% धनराशि एडवांस दी जाएगी। और 60% धनराशि जब मकान को सरदल स्तर (दरवाजे के ऊपरी हिस्से) तक पूर्ण कर लिया जायेगा उसके बाद रिलीज़ की जाएगी, और 15% subsidy की धनराशि मकान का पूर्ण काम होने पर दी जाएगी।
  • लाभार्थी को रकम रिहाई के नाम पर किसी प्रकार की धनराशि जमा नहीं करनी पड़ेगी।
  • आवास बनाने के लिए अनुमानित लागत की कोई सीमा तय नहीं की गई है।
  • इस स्कीम के अंतर्गत बनाये जाने वाले घरो के लिए अधिक से अधिक Carpet एरिया का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि कम से कम Carpet Area, Affordable housing scheme के तहत Metro Cities में 30 स्क्वायर मीटर और अन्य क्षेत्रो में 60 स्क्वायर मीटर होना जरुरी है।

पात्रता सम्बन्धी दिशानिर्देश (Eligibility Guidelines) :

  • श्रम कल्याण संघ में पंजीकृत कोई भी बीड़ी उद्योग, लौह अयस्क खानों, मैगनीज अयस्क खानों, क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर अयस्क खानों,अभ्रक खदानों, Cine Industry में काम करने वाले कर्मी जो कम से कम पिछले एक साल से इनमे से किसी भी खदान या उद्योग में काम कर रहा हो अपने जीवन में केवल एक बार Revised Integrated housing Scheme 2016 के अंतर्गत आवास का निर्माण कर सकता है।
  • लाभार्थी का आधार में पंजीकरण और किसी बैंक में जन धन खाता होना जरुरी है।
  • आवेदनकर्ता के पास अपने नाम से जमीन, या संयुक्त रूप से परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जमीन या ग्राम सभा इत्यादि से पट्टे पर ली गई जमीन हो। यदि पट्टे पर ली गई जमीन है, तो यह कम से कम 20 वर्षों के लिए होना अनिवार्य है।
  • आवास बनाने के लिए प्रस्तावित जगह 60 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 60 स्क्वायर मीटर से कम की जगह को भी consider किया जा सकता है। जैसे मानक और विनिर्देश प्रधान मंत्री आवास योजना में उल्लेखित हैं।
  • योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले व्यक्ति के नाम से /उसकी पत्नी के नाम से या ऐसे व्यक्ति के नाम से जो उस पर निर्भर हो, इस आवास से पहले या बाद में पूरे भारत वर्ष में कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • वे लोग जिन्होंने पहले से अपने नाम से या अपनी पत्नी के नाम से या फिर ऐसे व्यक्ति के नाम से जो उन पर निर्भर हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की Yojana के अंतर्गत यदि कोई Housing Subsidy ली हो, तो वह इस Scheme के तहत अयोग्य माने जायेंगे।
  • इसके तहत लाभ पाने वाला व्यक्ति अन्य किसी भी Scheme (चाहे वो राज्य सरकार द्वारा संचालित हों, केंद्र सरकार द्वारा संचालित हों, या फिर किसी स्थानीय निकाय द्वारा ) Housing Subsidy के लिए पात्र नहीं होगा।
  • इस Scheme के तहत लाभ लेने वाले व्यक्ति को 18 माह के अंतर्गत आवास का काम पूर्ण कराना होगा ।

आवेदन कैसे करें ? (How to apply):

वैसे भारत सरकार की मंशा Revised Integrated housing Scheme 2016 की आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु Electronic Platform तैयार करने की है। लेकिन जब तक यह मंच तैयार नहीं हो जाता, पात्रता रखने वाला व्यक्ति अपना आवेदन पत्र नज़दीकी श्रम कल्याण संगठन (Labor Welfare Organization) के ऑफिस में जाकर जमा करवा सकता है।

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