पीएफ निकालने पर कितना टैक्स कटता है, पूरी जानकारी | Tax on Epf Withdrawal in Hindi.

हालांकि कमाई टिप्स की इस श्रेणी में हम नौकरीपेशा लोगों की कमाई से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवयव Employee provident Fund के बारे में कई लेखों के माध्यम से वार्तलाप कर चुके हैं | जिसमे लोगों ने Tax on Epf withdrawal यानिकी पीएफ निकालने पर टैक्स समबन्धी नियमों को जानने की इच्छा जाहिर की है | कर्मचारी भविष्य निधि यानिकी EPF योजना को चलाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करना है |

यह लाभ कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए उनके कार्यकाल में उनके वेतन से एक निश्चित राशि काट ली जाती है | EPF rules की बात करें तो इनमे समय समय पर बदलाव होते रहते हैं | इसलिए आज हम इस लेख Tax on Epf withdrawal के माध्यम से उन rules की बात करेंगे, जो वर्तमान यानिकी 2018 में भी लागू हैं |

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2016 में पीएफ से किसी कर्मचारी को भुगतान करने के लिए जमा राशि के भुगतान की सीमा को 30,000 रूपये से 50,000 कर दिया था अर्थात इस सीमा में रूपये बीस हज़ार तक का इजाफा कर दिया गया । इसलिए ऐसे लोग जिनका पीएफ अमाउंट रूपये पचास हज़ार से कम है उन पर TDS (Tax Deducted at Source) लागू नहीं होगा |

पीएफ निकासी पर टैक्स नियम

Tax on EPF withdrawal in Hindi : पीएफ निकासी पर टैक्स नियमों की बात करें तो इन नियमों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है जिनका वर्णन निम्नवत है |

नियम जहाँ टैक्स लागू नहीं होगा (Where tax is not applicable):

  • Tax on Epf withdrawal में पीएफ से निकासी किया जाने वाला अमाउंट यदि पचास हज़ार से कम है तो किसी प्रकार का कोई टैक्स लागू नहीं होगा | अर्थात पीएफ निकासी में पचास हज़ार से कम के अमाउंट को करमुक्त रखा गया है |
  • यदि कर्मचारी पांच सालों से अधिक लगातार कार्यरत होने के बाद अपने पीएफ की निकासी कर रहा है तो इस स्थिति में भी कोई टैक्स लागू नहीं होगा | कहने का अभिप्राय यह है की पांच साल से अधिक की लगातार सर्विस को भी पीएफ निकासी में कर मुक्त रखा गया है |
  • यदि कोई कर्मचारी जो पांच साल से कम की सर्विस के बाद अपना पीएफ निकाल रहा हो और उसका पीएफ अमाउंट पचास हज़ार से अधिक हो तो उसके द्वारा पीएफ निकासी के समय अपने पैन कार्ड के साथ फॉर्म 15G/15H सबमिट करने के बाद ही किसी प्रकार का कोई टैक्स लागू नहीं होगा |
  • पीएफ अमाउंट को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रान्सफर करने पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स लागू नहीं होगा |
  • एक ईपीएफ सदस्य होने के दौरान यदि कर्मचारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने की वजह से उसकी नौकरी चली गई है और वह अपने पीएफ की निकासी करना चाहता हो तो इस स्थिति में भी Tax on Epf withdrawal लागू नहीं होगा |
  • यदि नियोक्ता द्वारा अपना व्यवसाय बंद कर लिया जाता है, या ऐसी कोई भी स्थिति जो ईपीएफ योजना के सदस्य के नियंत्रण से बाहर है तो इस स्थिति में भी पीएफ निकासी पर टैक्स लागू नहीं होगा |

नियम जहाँ टैक्स लागू होगा (Where tax is applicable):

जहाँ पीएफ निकासी का अमाउंट रूपये 50000 से अधिक होगा, और कर्मचारी ने पांच वर्षो से कम कार्य किया होगा | इस स्थिति में पीएफ निकासी के दौरान दो टैक्स नियम अवतरित होंगे |

  • कर्मचारी यानिकी पीएफ सदस्य ने पीएफ निकासी के दौरान पैन नंबर तो सबमिट किया हो लेकिन फॉर्म 15G/15H सबमिट नहीं किये हों इस स्थिति में 10% TDS काटे जाने का प्रावधान है |
  • पैन सबमिट न होने की स्थिति में टीडीएस कटौती की अधिकतम सीमान्त दर608% होगी |

आइये Tax on Epf withdrawal को निम्न दिए गए फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं |

tax on epf withdrawal flowchart in hindi

कुछ अन्य नियम:

  • अगर सब्स्क्राइबर ने सभी आवश्यक फॉर्म जमा कर दिए हैं, तो उसे टीडीएस में कर योग्य आय नहीं होने पर छूट मिलेगी |
  • पीएफ निकासी के समय भी टीडीएस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 ए के तहत काटा जाता है, जिसे भुगतान करते समय घटा दिया जाता है |
  • फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हैं इसलिए इन्हें डुप्लीकेट में भी स्वीकार किया जाता है |
  • यदि पीएफ निकासी का अमाउंट 250000 या 300000 से अधिक हो तो 15G और फॉर्म 15H स्वीकार नहीं किये जायेंगे |

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