इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या है | इसके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें |

कोई भी उद्यमी जो आयात निर्यात का व्यवसाय करना चाहता है को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानिकी IEC की आवश्यकता हो सकती है | इसलिए ऐसे निर्माणकर्ता जो अपनी फैक्ट्री या इकाई से उत्पादित उत्पाद को विदेशों की और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या ऐसे उद्यमी जो किसी अन्य देश में उत्पादित उत्पाद को भारत में आयात करना चाहते हैं को चाहिए की वह कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद Import Export Code के लिए Apply करे |

ताकि वे क़ानूनी रूप से इस तरह की प्रक्रिया करने के लिए योग्य हो सकें उसके बाद उद्यमी को लागू कर प्रणाली के अंतर्गत भी अपने बिज़नेस को पंजीकृत कराना होगा | यद्यपि हम अपने पिछले लेख आयात निर्यात बिज़नेस शुरू करने के स्टेप में भी  इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बारे में संक्षिप्त रूप से वार्तालाप कर चुके हैं | IEC यानिकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भारत सरकार के अधीन कार्यरत  विदेशी व्यवपार महानिदेशालय द्वारा समबन्धित व्यक्ति या कंपनी को जारी किया जाने वाला एक 10 अंको का कोड होता है |

इस कोड के बिना व्यवसायिक तौर पर भारत में कोई भी व्यक्ति या कंपनी आयात निर्यात बिज़नेस नहीं कर सकते | यद्यपि इन सबके बावजूद ऐसी इकाइयाँ एवं व्यक्ति हैं जिन्हें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने की आवश्यकता नहीं है यदि |

  • कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आयात या निर्यात अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर रहा हो | अर्थात व्यवसायिक कार्य के लिए न कर रहा हो |
  • कोई व्यक्ति यदि नेपाल या म्यांमार में रूपये 25000 तक की वस्तु का आयात निर्यात कर रहा हो |
  • केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों को आयात निर्यात करने के लिए IEC Code की आवश्यकता नहीं होती |

इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की विशेषताएँ

इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं |

  • प्रत्येक Importers यानिकी भारत में वस्तुएं आयातित करने वाला और प्रत्येक Exporters यानिकी भारत से वस्तुएं विदेशों की और निर्यात करने वाले व्यक्ति या कंपनी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की आवश्यकता होती है |
  • इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड रखने वाले व्यक्ति या कंपनी को किसी तरह का कोई Return फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है |
  • अन्य लाइसेंस एवं पंजीकरण की बात करें तो हम पाएंगे की इनमे अधिकतर लाइसेंस ऐसे होते हैं जिन्हें एक समयावधि के पश्चात् Renew कराना होता है जबकि IEC पूरे Lifetime के लिए होता है |
  • इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड धारक आयात निर्यात पर विदेश व्यपार महानिदेशालय से समय समय पर लाभान्वित हो सकता है |

इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें:

इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए आवेदन करने वाले उद्यमी या व्यक्ति को सबसे पहले इस Online Process में अपलोड होने वाले दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में अर्थात उनकी स्कैन कॉपी तैयार रखनी होगी नए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है |

  • आवेदन कर रहे व्यक्ति की डिजिटल फोटोग्राफ |
  • पैन कार्ड की स्कैन कॉपी |
  • बैंक सर्टिफिकेट या कैंसिल चेक की प्रति |

Import Export code के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने हेतु उद्यमी या व्यक्ति को सर्वप्रथम विदेश व्यापार महानिदेशालय का अधिकारिक पेज पर जाना होगा | और Apply for IEC पर क्लिक करना होगा, उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें इच्छुक व्यक्ति को अपनी डिटेल्स भरकर SEND OTP पर क्लिक करना होगा | लॉग इन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन करके फिर इच्छुक व्यक्ति इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए आवेदन कर सकता है | उसके बाद उद्यमी या व्यक्ति को कुछ इस तरह की तस्वीर नज़र आएगी |

Step-1-to-apply-iec-online-
इसके बाद आवेदनकर्ता को अपना पैन प्रविष्ट करके Next पर क्लिक करना होगा तो कुछ इस तरह की तस्वीर उसके आँखों के सामने होगी |

Step-2-to-get-IEC-Online
इसमें Apply for fresh e –IEC का चयन करके आवेदनकर्ता को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि प्रविष्ट करना होगा और Captcha Code भरकर Generate Token पर क्लिक करना होगा | तो आवेदनकर्ता को कुछ इस तरह की तस्वीर नज़र आएगी |

Step-3-to-get-IEC-online
Generate token पर क्लिक करते ही सिस्टम द्वारा आवेदनकर्ता के ईमेल आईडी एवं मोबाइल पर टोकन भेजेगा | इन दिए गए टोकन को दिए गए बॉक्स में प्रविष्ट करके Submit पर क्लीक करना होता है | Token No. को प्रविष्ट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए की प्रविष्ट किया जाने वाला नंबर वही नंबर होना चाहिए जो आवेदनकर्ता को मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के माध्यम से रिसीव हुआ हो |

यदि किसी तकनिकी खराबी के कारण आवेदनकर्ता को टोकन नंबर नहीं रिसीव होता है तो आवेदनकर्ता Regenerate Token No. पर क्लिक करके दुबारा टोकन नंबर Generate कर सकता है |

उसके बाद आवेदनकर्ता द्वारा सबमिट पर क्लिक करते ही 20 digit का ECOM reference number generate हो जायेगा |

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स्क्रीन के बायीं और आवेदनकर्ता को विभिन्न विकल्प नज़र आ रहे होंगे आवेदनकर्ता को चाहिए की वह एक एक विकल्प करके सभी को अपडेट करे | इसमें सभी प्रकार की डिटेल्स से हमारा आशय IEC Master Details, Branch details, Director Details इत्यादि से है | इन डिटेल्स को Modify करते समय आवेदनकर्ता को स्मरण रहे की V – View को , E- Edit को एवं D- Delete को इंगित करता है |

सभी प्रकार की डिटेल्स भर लेने एवं अपडेट करने के बाद आवेदनकर्ता को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए निर्धारित फीस देनी होती है | आवेदनकर्ता विभिन्न ऑनलाइन भुगतान विकल्पों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड + ATM Pin,  इन्टरनेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से भुगतान कर सकता है |


फीस का भुगतान करने के बाद आवेदनकर्ता को विभिन्न दस्तावेज अपलोड करने होते हैं | इसके लिए आवेदनकर्ता को स्क्रीन के बायीं ओर स्थित Menu में से Attachment पर क्लिक करना होगा जैसा की इस तस्वीर में दिखाया गया है |

Step-5-uploading-documents
उसके बाद दस्तावेज श्रेणी, दस्तावेज का प्रकार इत्यादि ड्राप डाउन लिस्ट से चयन करना होता है | नीचे दी गई इस तस्वीर में Document Code एवं Allowed File Format के बारे में बताया गया है |

Document-code for uploading document to apply IEC
Digital Signature के साथ आवेदन सबमिट करने के लिए आवेदनकर्ता को Submission Using में Digital Signature का चयन करना होगा |

Step-6-to-submit-application-with-digital-signature
उसके बाद Sign and submit पर क्लिक करना होगा |

DGFT यानिकी Directorate General of Foreign Trade को IEC जारी करने में पूर्ण आवेदन मिल जाने के बाद दो हफ़्तों तक का समय लग सकता है | इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड जारी होने के 90 दिनों के अंतर्गत सुधार मुफ्त में हो सकता है लेकिन यदि सुधार के लिए 90 दिनों के बाद आवेदन किया जायेगा तो आवेदनकर्ता को लागू शुल्क देना होगा |

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