Union Nari Shakti Scheme | महिला उद्यमियों के लिए यूनियन बैंक की योजना |

Union Nari Shakti Scheme यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा देश की महिला उद्यमियों के लिए जारी की गई एक योजना है | जहाँ तक इस स्कीम की सीमा के दायरे की बात है यह योजना सम्पूर्ण भारत में बैंक द्वारा लागू है | यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा Union Nari Shakti Scheme की अवधारणा महिला उद्यमियों को वित्त सम्बन्धी समस्याओं से उबारने हेतु की गई है इसलिए इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं द्वारा चालित या प्रबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या संरक्षण में लगे हुए हैं ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं |

यद्यपि इससे पहले भी हम महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं जैसे महिला उद्यम निधि योजना, भारतीय महिला बैंक की महिला उद्यमियों के लिए जारी की गई योजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं | इसलिए आज हम योजना नामक इस श्रेणी में महिला उद्यमियों के उद्यम को वित्तीय ऋण उपलब्ध कारने वाली योजना Union Nari Shakti Scheme के बारे में जानने की कोशिश करेंगे |

Union Nari Shakti Scheme

Eligibility for Union nari Shakti Scheme in hindi:

जहाँ तक इस स्कीम की पात्रता का सवाल है निम्नलिखित उद्यम इस योजना के लिए पात्र माने जानेंगे |

  • Union Nari Shakti Scheme के अंतर्गत सिर्फ उन उद्यमों या इकाइयों को ही पात्र माना जायेगा जो किसी महिला द्वारा चालित हों या प्रबंधित हों |
  • यदि उद्यम साझेदारी फर्म हो तो अधिकांश सहयोगी या भागीदार महिलाएं होनी अनिवार्य हैं |
  • यदि उद्यम या इकाई एक कंपनी हो तो अधिकांश निदेशक महिलाएं होनी आवश्यक हैं |
  • इस स्कीम की पात्रता के लिए MSMED Act 2006 में उल्लेखित निवेश मानदंडों के अनुसार उद्यम या इकाई का सूक्ष्म और लघु उद्यम के तहत वर्गीकृत योग्य होना आवश्यक है |
  • सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से सम्बंधित Proprietorship , Partnership, Limited Liability Partnership, Limited Companies इत्यादि |
  • इकाई के पास समबन्धित विभाग या अधिकारीयों से सभी वैधानिक अनुमोदन एवं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होने चाहिए |
  • उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग नए कनेक्शन के मामले में यूबीआई -5 के नीचे नहीं होनी चाहिए और अधिग्रहण अग्रिम के मामले में यूबीआई -4 के नीचे नहीं होनी चाहिए |
  • Union nari Shakti Scheme के अंतर्गत मानदंडों को लेने में कोई भी विचलन नवीनतम ऋण नीति में निर्धारित नियमों के अधीन होगा |
  • इस योजना के तहत सभी नए और मौजूदा खातों को शामिल किया जा सकता है |

स्कीम के तहत किस तरह का लोन और कितना:

इस स्कीम के अंतर्गत पात्र महिला या इकाई को कार्यशील पूँजी (Working Capital) एवं टर्म लोन दिए जाने का प्रावधान है जहाँ तक वित्त की मात्रा अर्थात परिमाण का सवाल है Union nari Shakti Scheme के तहत कम से कम दो लाख एवं अधिक से अधिक सौ लाख अर्थात एक करोड़ लोन दिए जाने का प्रावधान है | इस स्कीम के तहत 10 लाख तक 5% मार्जिन एवं दस लाख से ऊपर लोन लेने पर 15% मार्जिन लागू होगा |

स्कीम के अंतर्गत सिक्यूरिटी:

इस योजना के अंतर्गत सिक्यूरिटी सम्बन्धी कुछ नियम इस प्रकार से हैं |

  • यदि उद्यमी कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लोन लेने की सोच रही है तो स्टॉक और पुस्तक ऋण पर विशेष शुल्क की सुविधा उपलब्ध |
  • यदि उद्यमी खरीदारी, कंस्ट्रक्शन, पुनरुद्धार इत्यादि के लिए टर्म लोन ले रही हो तो बैंक वित्त से बाहर की गई विशेष प्रभार संपत्तियां सिक्यूरिटी के तौर पर मानी जाएँगी |
  • यदि ऋण लिए जाने वाला अमाउंट रूपये 10 लाख तक है तो किसी प्रकार की कोई collateral security की आवश्यकता नहीं होगी |
  • यदि दिया जाने वाला ऋण लघु और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अधीन होगा इस स्थिति में रूपये सौ लाख तक किसी collateral security की आवश्यकता नहीं होगी |

जहाँ दिया जाने वाला ऋण लघु और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अधीन नहीं होगा इस स्थिति में कम से कम collateral security इस प्रकार से होगी |

  • Union nari Shakti Scheme के अंतर्गत यदि कोई महिला उद्यमी या इकाई केवल कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लोन के लिए अप्लाई करती है तो इस स्थिति ऋण मूल्य का न्यूनतम 25% collateral security के तौर पर लागू होगा |
  • टर्म लोन के लिए अप्लाई करने पर ऋण मूल्य का न्यूनतम 15% collateral security के तौर पर लागू होगा |
  • कम्पोजिट लोन की स्थिति में भी ऋण मूल्य का न्यूनतम 15% collateral security के तौर पर लागू होगा |

अन्य नियम एवं शर्तें:

  • इस स्कीम के तहत अप्लाई करने पर Processing Charges कुछ नहीं होंगे जबकि अन्य चार्जेज जैसे Documentation रूपये 500+ Applicable tax , EM Charges रूपये 500+  Applicable tax, CERSAI Charges रूपये 500+  Applicable tax और Inspection charge जैसे लागू होंगे वैसे देय होंगे |
  • लोन के लिए अप्लाई करते वक्त मालिक / भागीदारों / निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी की आवश्यकता होगी |
  • जिस व्यक्ति द्वारा Collateral Security ऑफर की जाएगी और स्वीकृत कर ली जाएगी उसकी व्यक्तिगत गारंटी की भी आवश्यकता हो सकती है |
  • Union nari Shakti Scheme के तहत केवल ऐसी इकाइयों को पात्र माना गया है जो यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ एकमात्र बैंकिंग व्यवस्था के तहत काम कर रही हैं | या यदि इकाइयां नई हैं तो उनका एकमात्र बैंकिंग व्यवस्था के तहत सौदा करने का प्रस्ताव है |

इस स्कीम सम्बन्धी और अधिक जानकारी के लिए यूनियन बैंक के इस यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के अधिकारिक पेज पर विजिट करें |

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